Aadhaar से जुड़ा ये काम निपटाने के लिए बचे हैं सिर्फ 3 दिन! जल्द करें पूरा वरना होगा बड़ा नुकसान

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना को लागू कर दिया है. इससे कोई भी व्यक्ति अपने राशन कार्ड पर देश के किसी भी हिस्से में रहकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये सस्ती दरों पर मिलने वाला अनाज ले सकता है. हालांकि, इसके लिए आपका राशन कार्ड आपके आधार से लिंक होना जरूरी है. आधार कार्ड से राशन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख (Deadline) 30 सितंबर 2020 है यानी इस काम के लिए अब आपके पास सिर्फ तीन दिन बचे हैं.
केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिए निर्देश
अगर आप तय समय में राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कर पाते हैं तो आपको सिर्फ 30 सितंबर तक ही पीडीएस से अनाज मिलेगा. लिहाजा फटाफट अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें. हालांकि, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी को आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराने के कारण उसके कोटा का अनाज देने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए. उनका नाम या राशन कार्ड पीडीएस से नहीं हटाया जा सकता है.
ऐसे ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं आधार कार्ड से राशन कार्ड
> आधार लिंकिंग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें. इसके बाद अपने एड्रेस से जुड़ा ब्योरा डालें.
>> बेनिफिट टाइप में ‘राशन कार्ड’ के विकल्प को चुनें. इसके बाद अपने राशन कार्ड में दी गई स्कीम को चुनें.
>> ओटीपी वैरिफिकेशन के बाद आपका राशन कार्ड आपके आधार से लिंक हो जाएगा.



