New Rules August 1 2026: 1 अगस्त से लागू होंगे 7 बड़े बदलाव: KYC, बैंकिंग समेत रेलवे टिकट तक जानिए आपकी जेब पर पड़ेगा असर – RGH NEWS
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New Rules August 1 2026: 1 अगस्त से लागू होंगे 7 बड़े बदलाव: KYC, बैंकिंग समेत रेलवे टिकट तक जानिए आपकी जेब पर पड़ेगा असर

New Rules August 1 2026कुछ दिनों में अगस्त महीने की शुरुआत होने वाली है। इसी के साथ कई बड़े बदलाव  भी होने वाले हैं। नया केवाईसी सिस्टम लागू होने वाला है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने भी तत्काल टिकट संबंधित नियमों में संशोधन का ऐलान किया हो। सेबी भी ओपन मार्केट शेयर बायबैक के लिए नए नियम प्रभावी करेगा। इन बदलावों का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। इसलिए पहले से इनकी जानकारी होनी चाहिए।

 

महीने की महीने तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। 1 अगस्त को भी सिलेंडर के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। 1 जुलाई को 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में 183.50 रुपये की कटौती हुई थी। 5 किलो वाले गैस सिलेंडर में 13 रुपये की कटौती हुई थी।

 

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केवाईसी से जुड़े नए नियम

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 1 अगस्त से बैंक और बीमा कंपनियां मिलकर एक बड़ा कस्टमर आईडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी सेंट्रल केवाईसी 2.0 की शुरुआत करने जा रही हैं। नई व्यवस्था के लागू होने से बैंकिंग और निवेश प्रक्रिया में भी बदलाव देखने को मिलेगा। ग्राहकों को हर वित्त संस्थान में अलग-अलग पहचान पत्र जमा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी और म्युचुअल फंड भी इस नेटवर्क में जुड़ सकते है। जब भी कोई ग्राहक नया खाता खोलेगा या जानकारी अपडेट करेगा, तो संस्थान ग्राहक की सहमति से केंद्रीय रजिस्ट्री से सत्यापित जानकारी हासिल कर सकता है। इसके लिए ग्राहक के मोबाइल पर भेजा जाएगा, जिसकी मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया पूरी होगी।

 

रेलवे टिकट बुकिंग से जुड़े नियम

वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव का ऐलान किया है। 1 अगस्त से नया टोकन नियम शुरू होने जा रहा है। नए नियम लागू होने से यात्रियों को रेलवे आरक्षण काउंटर पर दो बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसी एक क्लास के लिए टोकन सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:00 बजे तक वितरित किए जाएंगे। जबकि नॉन एसी क्लास के लिए टोकन सुबह 9:00 से लेकर 9:30 बजे तक वितरित होगा। वर्तमान में एफसी सलस में तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों को सुबह 9:00 बजे से लेकर 9:25 बजे के बीच टोकन वितरित किए जाते हैं। जबकि नॉन एसी क्लास के लिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों को सुबह 9:30 बजे से लेकर 9:55 बजे तक टोकन दिए जाते हैं।

 

तत्काल टोकन वितरण के लिए दो प्राथमिक श्रेणियां भी शुरू की गई है- श्रेणी ए और श्रेणी बी। कैटेगरी ए के तहत अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट बुक करने वाले यात्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं श्रेणी बी में सभी यात्री शामिल है। श्रेणी ए बुकिंग पूरी होने के बाद ही इन्हें सेवा प्रदान की जाएगी। आधार कार्ड या नया वैध फोटो पहचान पत्र रखना होगा।

 

बैंकिंग नए नियम 

1 अगस्त से कोटक महिंद्रा बैंक डेबिट कार्ड के लिए नए नियम प्रभावी करने जा रहा है। डायनेमिक करेंसी कंवर्जन शुल्क में वृद्धि की गई है। डीसीसी शुल्क ट्रांजेक्शन राशि का 3.5% के साथ जीएसटी होगा। वर्तमान में फीस 1%+जीएसटी है। शुल्क इंटरनेशनल मर्चेंट के साथ-साथ किए गए ट्रांजैक्शन पर लागू होगा।

पंजाब नेशनल बैंक सीएमएस और NACH सेवाओं के शुल्क में बदलाव किया है। नए नियम 1 अगस्त से लागू होंगे। एनएसीएच, यूपीआई और डायरेक्ट डेबिट मैंडेट बिजनेस सर्विस इसमें शामिल हैं। यूपीआई मैंडेट रजिस्ट्रेशन के लिए पीएनबी ग्राहकों को 125 रुपये प्रति मैंडेट का भुगतान करना होगा। वित्तीय कारणों के लिए ट्रांजेक्शन रिटर्न चार्जेस 250 रुपये प्रति लेनदेन किया गया है। इसकी जानकारी बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दी है।

SEBI ने बदले ये नियम

New Rules August 1 2026कुछभारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने फिर से ओपन मार्केट में शेयर बायबैक की व्यवस्था से संबंधित नियमों में बदलाव किया है। जिसे संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नए नियम 1 अगस्त से लागू होने वाले हैं। जिसके तहत ओपन मार्केट में अपने ही शेयर की दोबारा खरीदारी करने की अनुमति होगी। बायबैक अवधि अधिकतम 66 वर्किंग डेज तय की गई है। बाय-बैक विंडो के लिए के बिना नियमित कारोबार व्यवस्था के जरिए पुनर्खरीद की अनुमति भी होगी। सेबी ने स्पष्ट किया है कि, “स्टॉक एक्सचेंज के जरिए खुले बाजार से शेयरों की खरीदी कंपनी की चुकता पूंजी और मुक्त भंडार के 15% से कम होगी। इसकी गणना कंपनी के एकल और समेकित दोनों वित्तीय विवरण के आधार पर की जाएगी। पुनर्खरीद की पेशकश सार्वजनिक घोषणा की तारीख से चार वर्किंग डेज़ के भीतर खुलेगी और पेशकश खुलने की तारीख से 66 कर दिवस के भीतर बंद होगी।

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