EPFO पर बड़ा ऐलान.. कर्मचारी की मौत के बाद मिलेगी दोगुनी रकम

EPFO कर्मचारियों की अचानक हुई मौत के बाद उनके नॉमिनी को दोगुनी रकम दी जाएगी। सेंट्रल बोर्ड की ओर से कर्मचारी के आकस्मिक निधन के बाद उनके परिजन को एक्स ग्रेशिया डेथ रिलीफ फंड दिया जाता है, जिसको लेकर ईपीएफओ ने यह राहत दी है। इससे EPFO के देशभर में करीब 30 हजार कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
रिपोर्ट्स के अनुसार, सर्कुलर में EPFO ने साफ किया है कि नॉमिनी को मिलने वाली राशि उनके परिजन को नहीं दी जाएगी, जिनकी मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। अब आकस्मिक निधन से मिलने वाली राशि बढ़कर 8 लाख रुपये हो गई है। इस फंड के तहत, पहले कर्मचारी के आश्रित को सिर्फ 4।20 लाख रुपये ही दिए जाते थे। इस लिहाज से देखें तो तकरीबन दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
यह भी निर्णय किया गया है कि हर तीसरे साल पर इस राशि को तकरीबन 10 फीसदी बढ़ाए जाने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि EPFO के सदस्यों ने मांग की थी कि कम-से-कम 10 लाख रुपये और अधिकतम 20 लाख रुपये की राशि दी जाए।
EPFO के सर्कुलर के अनुसार, अगर कर्मचारी की मौत गैर-कोविड से हुई है तो उसके परिवार या फिर नॉमिनी को 8 लाख रुपये की राशि मिलेगी।



