*✍️देश में कोरोना के कम होते मामलों के बीच सरकार ने 22 अक्टूबर से इन चीज़ों को राज्य मे खोलने की घोषणा की ...जानें सरकार की नई गाइडलाइंस.....* – RGH NEWS
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*✍️देश में कोरोना के कम होते मामलों के बीच सरकार ने 22 अक्टूबर से इन चीज़ों को राज्य मे खोलने की घोषणा की …जानें सरकार की नई गाइडलाइंस…..*

मुंबई. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में धार्मिक स्थलों के बाद अब सिनेमाघर भी खोलने का ऐलान कर दिया है. देश में कोरोना के कम होते मामलों के बीच सरकार ने 22 अक्टूबर से राज्य में सिनेमा और थियेटर खोलने की घोषणा की है. बता दें कि राज्य सरकार 7 अक्टूबर से राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की घोषणा कर चुकी है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि सिनेमाघरों को इस दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करना होगा.

कोरोनो वायरस की पहली लहर के बाद, पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र में धार्मिक पूजा स्थलों को फिर से खोल दिया गया था, लेकिन मार्च 2021 में राज्य में दूसरी लहर शुरू होने के बाद उन्हें फिर से लोगों के लिए बंद कर दिया गया था.

सरकार के नए निर्देशों में महाराष्ट्र में इन चीजों के दरवाजे खुलेंगे
* महाराष्ट्र सरकार ने फ्रंटलाइन और आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए लोकल ट्रेनों को फिर से खोलने की अनुमति दी है. वैसे नागरिक जिन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है, यानी जो कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ले चुके हैं और 15 अगस्त से दूसरे शॉट के बाद 14 दिन पूरे कर चुके हैं, वे भी लोकल ट्रेनों में शपर कर सकेंगे.

* जगह-जगह कोविड दिशा-निर्देशों के साथ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां खोलने की अनुमति है. काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए. सभी रेस्तरां रात 10 बजे तक संचालित हो सकते हैं, हालांकि, पार्सल सेवाओं को 24 घंटे काम करने की अनुमति है

* सभी आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानें सभी दिनों में रात 10 बजे तक संचालित हो सकती हैं. सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण किया जाना चाहिए.

* जिम, योग केंद्र, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर सभी दिन सुबह 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता से संचालित हो सकते हैं. सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए.

* सरकारी कार्यालयों को कुल कर्मचारियों की संख्या के 25% पर काम करने की अनुमति है, जबकि निजी कार्यालय 24 घंटे काम कर सकते हैं.

* होटल/मैरिज हॉल जैसी इनडोर जगहों में अधिकतम 100 लोगों के साथ और खुले स्थानों में अधिकतम 200 लोगों के साथ विवाह समारोह की अनुमति है.

* बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वैश, पैरेलल बार, मल्लखंब जैसे सभी इनडोर खेलों की अनुमति है. इस दौरान हर खेल में केवल दो खिलाड़ियों को ही खेलने की अनुमति है. खिलाड़ियों, कर्मचारियों समेत सभी का पूर्ण टीकाकरण होना जरूरी है.

* महाराष्ट्र ने 4 अक्टूबर से ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 5 से 12 के लिए और शहरी क्षेत्रों में 8 से 12 तक के स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है.

* महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से सिनेमाघर और थिएटर खुलेंगे.

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