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Waqf law: देश में नया कानून लागू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को दी मंजूरी…

Waqf law देश में नया वक्फ कानून बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। नए कानून का नाम UMEED 2025 है।वक्फ कानून से ये होगा बदलाव

पुराना कानून

1. सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ ‘वक्फ ट्रिब्यूनल’ में ही अपील कर सकता है।

 

2. वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है। उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती।

 

नया कानून

1. नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकेगा।

 

2. वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी।

 

3. जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान न की हो, वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी। भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी हो।

राज्यसभा और लोकसभा में मिले थे इतने वोट

वक्फ संशोधन बिल 12 घंटे से ज्यादा की लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा से पास हुआ था। विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। लोकसभा में भी 12 घंटे से ज्यादा की लंबी चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हुआ था। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष ने 150 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव पेश किए थे। सदन में विपक्ष के ज्यादातर संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए गए थे।

 

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