रायगढ़

अवैध शराब रोकथाम हेतु आबकारी विभाग की बड़ी कार्यवाही , 298 प्रकरणों के साथ 710 लीटर शराब जप्त किया गया

(RGH NEWS)  कलेक्टर रायगढ़ श्री यशवंत कुमार ने अवैध मदिरा पर सख्ती से रोकथाम लगाने आबकारी विभाग को निर्देशित किया है। विभाग के सहायक आयुक्त श्री दिनकर वासनिक ने आबकारी अधिकारियों श्री आई.बी. मारकण्डेय और श्री रमेश कुमार अग्रवाल को सतत् मॉनिटरिंग कर अधिकाधिक प्रकरण कायम करने कहा है।
खरसिया क्षेत्र के छोटे डुमरपाली गांव में शराब बनाकर बेचने की शिकायत मिलने पर राकेश राठौर ने निरंजन और गोपाल डनसेना के साथ छापामारा। गांव में तालाब किनारे झाडियों में छुपाकर रखा हुआ 24 प्लास्टिक बोरियों में भरा हुआ शराब तैयार करने का लाहन बरामद किया। एक जरीकेन में चार लीटर शराब और प्रत्येक बोरी में 15 कि.ग्रा. कुल 360 कि.ग्रा. लाहन जप्त किये गये। शराब बनाने के लिए आरोपियों की बनाई गई चार भट्ठियाँ नष्ट की गई। विरेन्द्र महंत पिता लक्ष्मीदास उम्र 26 वर्ष को खरसिया के गंज पीछे और पदमन चौहान पिता नान्हूराम को सार्वजनिक स्थान पर मदिरापान करते पाये जाने पर न्यायलयीन कार्यवाही की गई।
बरमकेला बहलीडीह के मनोज महंत पिता मंगलदास को चार लीटर शराब बेचते हुए पाये जाने पर उप निरीक्षक सालिकराम ने प्रकरण दर्ज किया। टंकेश्वर मालाकार पिता जयसिंह को सराईपाली में अवैध शराब में संलिप्तता पाये जाने पर केस बनाया।
उप निरीक्षक आशीष उप्पल ने ग्राम कठली में दबिश देकर रविशंकर निषाद पिता हरि सिंह के घर की तलाशी में दो जरीकेनों में 5-5 लीटर शराब भरी पाई, 10 लीटर शराब को बेचने के लिए 56 छोटी पॉलिथिन थैलियां में भरने की तैयारी पाई गई। आबकारी एक्ट की धारा 34 (2) के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर सी.जे.एम. न्यायालय, रायगढ़ से दिनांक 14.10.2019 तक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
गिण्डोला के आदित्य राणा, छैलभाठा के आनंद यादव, मंडीचौक बरमकेला के जनेश्वर सिंह, झनकपुर चौक पर रामकुमार सारथी और गोबरसिंहा के मधुसुदन यादव को आबकारी विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करते पकड़ा था, इन पर सारंगढ़ कोर्ट ने दो-दो हजार रूपये जुर्माना लगाया है।
एडीईओ श्री रमेश अग्रवाल ने विभाग द्वारा कायम 298 प्रकरणों में 710 लीटर शराब और 9165 कि.ग्रा. शराब बनाने का लाहन जप्त किया जाना बताया है। उल्लेखनीय है कि शराब बनाने, बेचने या तस्करी में 05 लीटर से अधिक मात्रा पर एक से तीन साल की जेल और 25 हजार से एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है।
आरोपी के इसी मामले में दोबारा पकड़े जाने पर सजा दो से पांच साल और जुर्माना 50 हजार से दो लाख रूपये तक होता है।

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