Unified Pension Scheme: बजट से पहले मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से लागू होगी UPS, जानिए कैसे और कितना मिलेगा लाभ…

Unified Pension Scheme PDF आगामी दिनों में मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री के तौर निर्मला सीतारमण बजट 2025 पेश करेंगी। लेकिन बजट 2025 से पहले ही मोदी सकरार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही ये बात भी तय हो गई है कि 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू कर दी जाएगी
PDF मिली जानकारी के अनुसार NPS के तहत कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शनिवार 25 जनवरी 2025 को सरकार की ओर से नोटिफाई किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी, जो कि NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएस के ऑप्शन को चुनते हैं। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारी या तो एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प लेना चुन सकते हैं या यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस जारी रख सकते हैं। सरकारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यूपीएस चुनने वाले लोग किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे। बता दें कि मोदी सरकार ने अगस्त 2024 में OPS और NPS के बीच संतुलन बनाते हुए UPS जारी किया था।
UPS के पांच मुख्य स्तंभ
1. निश्चित पेंशन : UPS के तहत, कर्मचारियों की पेंशन उनकी रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगी, यदि उन्होंने न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा की हो। यदि सेवा की अवधि कम है, तो यह पेंशन अनुपातिक होगी और न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के लिए पेंशन का प्रावधान रहेगा।
2. निश्चित पारिवारिक पेंशन : UPS के तहत पारिवारिक पेंशन भी दी जाएगी, जो कर्मचारी के मूल वेतन का 60% होगी। यह पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद उनके परिवार को दिया जाएगा।
3. न्यूनतम पेंशन का प्रावधान : इस योजना के तहत यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर होता है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगा।
4. महंगाई का समायोजन : इस योजना में पेंशन पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजन का प्रावधान भी है।
Unified Pension Scheme5. ग्रेच्युटी : UPS के तहत रिटायरमेंट के वक्त एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। जो कर्मचारी के अंतिम वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 1/10वां भाग होगा। यह भुगतान हर 6 महीने की सेवा के लिए होगा और यह पेंशन की राशि को कम नहीं करेगा।