Chhattisgarh latest news: छत्तीसगढ़ में गैर-मुस्लिम से निकाह पर लेनी होगी इजाजत, अगस्त से लागू होगा नया नियम

Chhattisgarh latest news अगस्त 2026 से छत्तीसगढ़ में नए विवाह नियम लागू करने का इरादा है, जिनका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और “लव जिहाद” से संबंधित चिंताओं का समाधान करना है। इन नियमों के तहत, मुस्लिम समुदाय से बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करने के इच्छुक मुस्लिम व्यक्तियों को वक्फ बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। इस अनुमति प्रक्रिया में विवाह की वैधता सुनिश्चित करने के लिए उचित सहमति प्राप्त करना और आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, मौलानाओं या धार्मिक नेताओं द्वारा उचित अनुमति के बिना संपन्न विवाहों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। धार्मिक विवाहों को और अधिक विनियमित करने के लिए, ऐसे समारोहों का संचालन करने वाले मौलानाओं को संबंधित अधिकारियों के पास अपना पंजीकरण कराना होगा, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित हो सके और नए दिशानिर्देशों का पालन हो सके।
मौलानाओं का होगा पंजीयन
नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में निकाह कराने वाले सभी मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। केवल रजिस्टर्ड मौलाना ही निकाह करा सकेंगे। बोर्ड का कहना है कि इससे फर्जी पहचान, दस्तावेज छिपाकर विवाह कराने और विवादित मामलों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।
वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह व्यवस्था किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि निकाह प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और कानूनी रूप से पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। बोर्ड के मुताबित, अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को संबंधित कानूनों का पालन करना होगा और आवश्यक अनुमति के बाद ही निकाह कराया जाएगा।
अंतरधार्मिक निकाह में होगी दस्तावेजों की जांच
नई व्यवस्था के तहत अंतरधार्मिक निकाह के लिए विशेष प्रक्रिया लागू की जाएगी। अगर किसी मुस्लिम युवक या युवती का निकाह गैर मुस्लिम युवक या युवती से कराया जाता है, तो दोनों पक्षों की पहचान, धर्म परिवर्तन (अगर आवश्यक हो), कानूनी औपचारिकताओं और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
वक्फ बोर्ड का कहना है कि सभी औपचारिकताएं पूरी होने और आवश्यक अनुमति मिलने के बाद ही निकाह कराया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य कथित लव जिहाद, फर्जी निकाह और दस्तावेजों में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाना है।
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सरकारी दस्तावेज बनवाने में होगी सुविधा
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज के अनुसार, वर्तमान में कई स्थानों पर बिना किसी केंद्रीय रिकॉर्ड के निकाह कराए जाते हैं। इससे भविष्य में पहचान, वैवाहिक स्थिति और अन्य दस्तावेजों को लेकर विवाद सामने आते हैं।
वक्फ बोर्ड के पास रहेगा निकाह का रिकॉर्ड
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, हर निकाह का पूरा रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास सुरक्षित रखा जाएगा। निकाह के बाद जारी होने वाला प्रमाणपत्र भी बोर्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा।
Chhattisgarh latest newsअभी अलग-अलग प्रारूप में तैयार होने वाले निकाहनामों की जगह एक समान प्रारूप लागू किया जाएगा। इससे फर्जी दस्तावेज और गलत जानकारी के मामलों पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।



