Income Tax Form Update : इनकम टैक्स के लिए नया फॉर्म-128 लागू, जानें कौन कर सकता है आवेदन और क्या मिलेंगे फायदे

Income Tax Form Update :नए आयकर अधिनियम 2025 के तहत सरकार ने फॉर्म नंबर-13 की जगह अब फॉर्म नंबर-128 लागू कर दिया है। इस नए फॉर्म की मदद से टैक्सपेयर्स TDS (Tax Deducted at Source) या TCS (Tax Collected at Source) को कम या शून्य कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी करदाता की टैक्स देनदारी सामान्य दर से कम है, तो यह फॉर्म उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।
कौन भर सकता है फॉर्म-128?
यह फॉर्म कोई भी टैक्सपेयर भर सकता है, चाहे वह भारतीय निवासी हो या NRI। हालांकि, इसे तभी भरना जरूरी होगा जब इसकी जरूरत हो। ध्यान रहे कि इस फॉर्म को भुगतान या लेन-देन से पहले ही जमा करना होगा, क्योंकि टैक्स कटने के बाद इसे मान्य नहीं माना जाएगा। जरूरत पड़ने पर प्रोसेसिंग से पहले आवेदन वापस भी लिया जा सकता है।
ऑनलाइन कैसे भरें फॉर्म?
फॉर्म-128 केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। इसके लिए टैक्सपेयर्स को TRACES पोर्टल पर लॉगइन करना होगा। वहां फॉर्म-128 सेक्शन में जाकर अनुमानित आय और टैक्स देनदारी की जानकारी भरनी होगी। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद ई-वेरीफिकेशन करके फॉर्म सबमिट किया जा सकता है।
फॉर्म भरने के लिए जरूरी जानकारी
फॉर्म भरते समय संबंधित वित्त वर्ष की अनुमानित आय, संभावित टैक्स देनदारी, पिछले वर्षों की आय (अगर रिटर्न दाखिल नहीं किया है), छूट वाली आय की जानकारी (यदि लागू हो) और पैन कार्ड की जरूरत होगी। इस फॉर्म को भरने की कोई सीमा तय नहीं है, यानी जरूरत के अनुसार साल में कई बार आवेदन किया जा सकता है।
फॉर्म जमा करने के बाद क्या होगा ?
फॉर्म जमा करने के बाद करदाता को ARN (Acknowledgment Receipt Number) मिलेगा, जिससे आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकेगी। आवेदन स्वीकृत होने पर TRACES पोर्टल से सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है। अगर 100 से ज्यादा पेमेंट्स हैं और उनकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो Annexure-II भरना होगा। इसके आधार पर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और हर पेमेंट के लिए अलग से चाइल्ड सर्टिफिकेट भी बनाया जा सकता है।
क्यों किया गया बदलाव?
Income Tax Form Update :फॉर्म-13 को फॉर्म-128 से बदलने का मकसद नए आयकर नियमों के अनुरूप प्रक्रिया को आसान और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। साथ ही, अनावश्यक ज्यादा टैक्स कटौती से बचाने का भी प्रयास किया गया है।
डिस्क्लेमर: (यह जानकारी सामान्य उद्देश्य के लिए है। फॉर्म भरने से पहले अपनी स्थिति के अनुसार टैक्स सलाहकार से सलाह लेना बेहतर रहेगा।)



