FasTag Rules: सरकार का बड़ा फैसला, अब 1 अप्रैल से हर गाड़ी पर FasTag अनिवार्य..

FasTag Rules 1 अप्रैल से सभी गाड़ियों पर फास्टैग होना अनिवार्य होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अभी वाहन मालिकों को 1 अप्रैल, 2025 अपनी गाड़ी फास्टैग को लगाना होगा। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार 1 दिसंबर, 2017 से नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। अब महाराष्ट्र सरकार ने सभी वाहनों पर फास्टैग होने को अनिवार्य कर दिया है।
सरकार ने कड़े किए नियम
राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के बाद जहां सभी वाहनों में फास्टैग अनिवार्य होगा तो वहीं दूसरी राज्य में फास्टैग की सेवा देने वाली कंपनियों के डेटाबेस का गहन तरीके से वेरीफिकेशन होगा। इसमें यह पुष्टि की जाएगी कि प्रत्येग फास्टैग का विवरण VAHAN डेटाबेस में दी गई जानकारी से मेल खाता है या फिर नहीं। इस प्रक्रिया को हर हाल में पूरा करके डेटाबेस को अपडेट किया जाएगा। टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ और वाहनों की लंबी कतारों से बचने और इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा फास्ट टैग की अवधारणा को पूरे देश में लागू किया गया था। मोदी सरकार ने अब 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए ‘फास्ट टैग’ अनिवार्य कर दिया था। लेकिन इस पर शत प्रतिशत अमल नहीं हुआ है।
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दोगुने टोल का है प्रावधान
FasTag Rulesनियमों के मुताबिक अगर आपके पास फास्ट टैग नहीं है तो आपको टोल टैक्स की दोगुनी रकम चुकानी होगी। देश में कुछ टोल बूथों पर यह नियम लागू हो चुका है। इस नियम का अब 1 अप्रैल से सख्ती से पालन किया जाएगा। फास्ट टैग वाहनों की विंडस्क्रीन पर लगाया जाने वाला एक नियम है। लेकिन कुछ लोग टोल बूथ पर आने पर फास्ट टैग को गाड़ी पर लगाकर ही रखते थे और शीशे पर ही रखते थे। लेकिन अब वाहन चालकों को विंडस्क्रीन पर फास्ट टैग चिपकाना होगा।



