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Blog *✍️ब्रेकिंग :- RGH NEWS खबर का असर ,सरपंच को भेजा गया नोटिस पढ़े क्या था पूरा मामला✍️*

*✍️ब्रेकिंग :- RGH NEWS खबर का असर ,सरपंच को भेजा गया नोटिस पढ़े क्या था पूरा मामला✍️*

admin by admin
April 7, 2020
in रायगढ़

RGH NEWS लक्ष्मी लहरें  गत 4 अप्रेल को RGH NEWS ने सारंगढ़ के कोसीर थाना क्षेत्र के ग्राम सिंघनपुर के तालाब में धारा 144 का उल्लंघन कर सैकड़ों की संख्या में मछली पकड़ने की खबर को प्रमुखता से उठाया था जिसे दूसरे दिन लगातार दूसरे दिन RGH NEWS ने भी इस खबर को प्रमुखता दी थी ।और अब प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए सरपंच को धारा 40 के तहत पद से पृथक करने का नोटिस जारी कर दिया है वही पटवारी व ग्राम पंचायत सचिव को भी कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। पढ़िए पूरी खबर –
धारा 144 के उल्लंघन मामले में सिंघनपुर सरपंच को धारा 140 के अंतगर्त पद पृथक करने प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी,एवं अन्य को कारण बताओ नोटिस
सारंगढ-कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0)सारंगढ़ जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ RGH NEWS मे दिनांक 5 अप्रैल 2020 शीर्षक सैकड़ों ग्रामीण तालाब में उतरे मछली पकड़ने प्रकाशित खबर ग्राम पंचायत सिंघनपुर के तालाब में मछली पकड़ने हेतु अधिक संख्या में लोग उपस्थित हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा नोबेल कोरोना वायरस को संक्रमण बीमारी घोषित किया गया है, उक्त संक्रमण बीमारी से भारत समेत पूरे विश्व में खतरा उत्पन्न हो गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना (COVID-19) के पीड़ित/ संदेही से संपर्क/दूर रहने हेतु पूरे विश्व में 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 आगामी 21 दिनों के लिए लाॅकडाउन किया गया है। वर्तमान में रायगढ़ जिले में धारा 144 प्रभावसील है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा रोकथाम हेतु शासन प्रशासन द्वारा समस्त आवश्यक कार्यवाही तथा प्रयास किए जा रहे हैं , ऐसी परिस्थिति में जन समूहो में एक स्थान पर इकट्ठा होना जारी एडवायजरी एवं प्रचलित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का स्पष्ट उल्लंघन है। ग्राम सिंघनपुर के तालाब में मछली पकड़ने की अधिक संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे के संबंध में जांच कर दोषियों के ऊपर वैधानिक कार्यवाही हेतु तहसीलदार सारंगढ़ द्वारा प्रतिवेदन थाना प्रभारी कोसीर को दिया गया है। तहसीलदार सारंगढ़ द्वारा दिनांक 21.03 2020 को तहसील सारंगढ़ अंतर्गत निगरानी समिति का गठन किया गया है जिसमें ग्राम पंचायत सिंघनपुर हेतु समिति के सदस्य के रूप में श्रीमती खेलबाई वर्मा सरपंच ग्राम पंचायत सिंघनपुर (नेतृत्व एवं समन्वयक) पंकज कुमार चंद्रा सचिव( प्रवर्तन निगरानी) न श्री सी.एल. प्रभाकर हल्का पटवारी (परावर्तन निगरानी) श्री हिजयानंद रोजगार सहायक, लक्ष्मीकांत स्वा. संयोजक श्री निर्मल वर्मा ग्राम कोटवार फिरतीन वारे मितानिन को नामांकित किया जाकर ग्राम में जन जागरूकता प्रचार प्रसार मुनादी एवं करोना के संदिग्ध मरीजों एवं ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की अव्यवस्था या ऐसे कार्य जिसमें जनसामान्य की भीड़ जमा ना हो इस हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं उच्चाधिकारियों को जानकारी दिए जाने हेतु निर्देशित किया गया है उक्त निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण समिति के सदस्यों (1) श्री छोटेलाल प्रभार पटवारी हल्का नंबर 1 सिंघनपुर (2) पंकज कुमार चंद्रा सचिव ग्राम पंचायत सिंघनपुर (3) श्री निर्मल वर्मा ग्राम कोटवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है इस पूरे प्रकरण में ग्राम सरपंच श्रीमती खेलबाई वर्मा की प्रत्यक्षा संलग्नता एवं अत्यधिक लापरवाही के कारण उन्हें पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत पद पृथक हेतु प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है।

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