सख्त पाबंदियां हुईं लागू, मॉल-सिनेमाहॉल बंद

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और Omicron के खतरे को देखते हुए दिल्ली में आज (मंगलवार) से येलो अलर्ट लागू कर दिया गया है. येलो अलर्ट लागू होने के साथ ही दिल्ली में कई पाबंदियां भी लग गई हैं. इस खबर में जानिए कि दिल्ली में अब क्या खुलेगा और क्या बंद हो जाएगा.
दिल्ली में क्या खुला और क्या बंद?
– मॉल और शॉपिंग काम्प्लेक्स में दुकानें Odd- Even के हिसाब से खुलेंगी.
– दुकानें सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खुलेंगी.
– मोहल्ले में दुकानदारों को दुकान खोलने की इजाजत होगी लेकिन कोविड नियमों का पालन करना होगा.
– साप्ताहिक बाजार 50 फीसदी क्षमता के साथ लगाए जाएंगे.
– हर म्युनिसिपल कारपोरेशन में बस एक ही साप्ताहिक बाजार की इजाजत होगी.
– रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत होगी. रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे.
– बार दिन में 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.
– बिना बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल के होटल खोलने की इजाजत होगी.
– ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे.
– सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
– मनोरंजन और वॉटर पार्क बंद रहेंगे.
– केंद्र सरकार के दफ्तर भारत सरकार के आदेश के अनुसार चलेंगे.
– प्राइवेट दफ्तर में 50 फीसदी स्टाफ बुलाने की इजाजत होगी.
– ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्रियों को सफर करने की अनुमति होगी.
– स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे हालांकि राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स आयोजित किए जा सकेंगे.
– शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी.
– सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक, फेस्टिवल और मनोरंजन से जुड़ी एक्टिविटी पर रोक लग जाएगी(ये रोक अभी भी जारी है).
– धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी.
– नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.
– दिल्ली मेट्रो बैठने की 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.
– स्कूल कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.
– एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बसें बैठने की 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगी.



