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*✍️अब बाइक पर बैठ सकेंगे दो लोग, लेकिन माननी होगी यह शर्त नहीं तो देना होगा जुर्माना✍️*

RGH NEWS प्रशांत तिवारी लखनऊ. लॉकडाउन  के चौथे चरण की समाप्ति के बाद 1 जून से यूपी में कई बंदिशें अनलॉक  हो रही हैं. हालांकि, कन्टेनमेंट जोन में कोई ढील नहीं मिलेगी. सोमवार से कई रियायतें आम जनता को मिलने जा रही हैं. इनमें सबसे प्रमुख प्रदेश के अंदर आवाजाही को लेकर है. अब एक जिले से दूसरे जिलों में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी. उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक-1 के संबंध में दिशानिर्देश रविवार को जारी किए जिसमें प्रदेश के अंदर और बाहर लोगों के आवागमन पर पाबंदी हटाई जा रही है. कहीं आने-जाने के लिए अब पास और परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, गाजियाबाद और नोएडा की दिल्ली से लगी सीमा सील रहेगी.

टैक्सी सेवाएं भी होंगी शुरू, बाइक पर बैठ सकेंगे दो लोग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में सोमवार से सभी बस और टैक्सी सेवाएं शुरू हो जाएंगी. दोपहिया वाहन पर हेलमेट और मास्क लगाकर दो लोग बैठ सकेंगे. मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार सैनिटाइजेशन व मास्क आदि से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूला जाएगा.

नाइट कर्फ्यू की समय सीमा रात 9 बजे से सुबह 5 बजे की गई
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो यह रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. इससे पहले लॉकडाउन 4 में यह शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक रहता था.

कंटेनमेंट जोन में गतिविधियां
कंटेनमेंट जोन का निर्धारण यूपी सरकार द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक किया गया है. कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता को कार्य और डोर स्टेप के कार्य की ही अनुमति होगी.

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