Delhi SIR 2026: 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? तो परेशान ना हो, अब ऐसे भरें SIR फॉर्म, 29 जुलाई है आखिरी तारीख

Delhi SIR 2026: देश कि राजधानी दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने का अभियान तेजी से चल रहा है. निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं से आगामी 29 जुलाई तक अपना एन्यूमरेशन फॉर्म सावधानी पूर्वक भरकर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को जमा करने की अपील की है.हालांकि रिपोर्ट बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपना फॉर्म जमा कर दिए हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है, जो अभी तक न तो फॉर्म BLO से लिए हैं, और न ही उन्होंने फॉर्म भरा है. माना जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह है, जिसके कारण लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं. दरअसल, लोगों का सवाल रहता है कि यदि उनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं था, या वह बालिग हो चुके थे, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा पाए थे, तो वह कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं?
SIR फॉर्म क्या है और ये कहां से मिलेगा?
चलिए आज जानते है आखिर क्या है यह फॉर्म और कहां मिलेगा?, जानकारी के लिए आपको बता दें कि SIR एन्यूमरेशन फॉर्म पहले से दर्ज मतदाता रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किया गया है. इसमें मतदाता का नाम, EPIC नंबर, पता, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र, फोटो समेत कई जानकारियां पहले से प्रिंट रहती हैं. अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह फॉर्म आपको मिलेगा कैसे? निर्वाचन आयोग के मुताबिक , BLO घर-घर जाकर लोगों को उनका फॉर्म देंगे और उन्हें कैसे भरना है, उसको लेकर गाइड भी करेंगे, हालांकि,यदि आपके घर BLO फॉर्म लेकर नहीं पहुंचे हैं, तो आप अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से भी यह फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है. फॉर्म भरने के बाद इसे BLO को जमा करना होगा, जिसके बदले आपको उसी फॉर्म की एक कॉपी थमा दी जाएगी, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि आपने फॉर्म सफलतापूर्वक जमा कर दिया है.

SIR फॉर्म क्या है और ये कहां से मिलेगा?
पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है यह फॉर्म और कहां मिलेगा?, बता दें कि SIR एन्यूमरेशन फॉर्म पहले से दर्ज मतदाता रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किया गया है. इसमें मतदाता का नाम, EPIC नंबर, पता, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र, फोटो समेत कई जानकारियां पहले से प्रिंट रहती हैं. अब सवाल उठता है कि आखिर यह फॉर्म आपको मिलेगा कैसे? निर्वाचन आयोग के अनुसार, BLO घर-घर जाकर लोगों को उनका फॉर्म देंगे और उन्हें कैसे भरना है, उसको लेकर गाइड भी करेंगे, हालांकि, अगर आपके घर BLO फॉर्म लेकर नहीं पहुंचे हैं, तो आप अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से भी यह फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है. फॉर्म भरने के बाद इसे BLO को जमा करना होगा, जिसके बदले आपको उसी फॉर्म की एक कॉपी थमा दी जाएगी, ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि आपने फॉर्म सफलतापूर्वक जमा कर दिया है.
2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है नाम तो क्या करें
यदि आपका भी नाम 2002 कि लिस्ट में नहीं है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दे कि बड़ी संख्या में लोगों को का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं पाया गया था, इसलिए चुनाव आयोग ने इसका सबसे सरल उपाय निकाला है. जानकारी के अनुसार , ऐसे मामलों में आप अपने माता-पिता या दादा-दादी/ नाना-नानी के जरिए अपना संबंध साबित करके अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, बशर्ते उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में उपस्थित हो. इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से अपना फॉर्म लेकर आ जाएं और बिना किसी देरी के फॉर्म को अपने माता-पिता या दादा-दादी/ नाना-नानी के डिटेल्स लेकर भर दें, लेकिन याद रहे फॉर्म भरने में आपको अपनी भी कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स लगेगी.

कैसे भरे अपना SIR फॉर्म?
यदि आप अपना फॉर्म घर लेकर आ गए हैं और भरना चाहते हैं, तो हम आपको नीचे दिए गए स्टेप्स की सहायता से बड़ी आसानी से फॉर्म भरने के बारे में बताएंगे.
- अगर 2002 कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो फॉर्म का बायां (Left) हिस्सा भरना होगा. वहीं, अगर उस अवधि में आप किसी दूसरे राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत थे, तो उस राज्य की संबंधित वोटर लिस्ट के अनुसार अपनी जानकारी भरनी होगी. हालांकि, अगर आपका नाम 2002-2003 की लिस्ट में नहीं था, तो दाया (Right) साइड के बॉक्स को ध्यान पूर्वक भरें.
- अगर आप दायां साइड भर रहे हैं, तो अपने माता-पिता, दादा दादी और नाना-नानी में की मांगी गई तमाम 2002 की लिस्ट से जुड़ी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें. जैसे उनका EPIC नंबर, उनके वोटर लिस्ट में किस रिश्तेदार का नाम है. उनका पार्ट नंबर, जिला का नाम, जिले का नंबर राज्य. याद रखें, इस बॉक्स में वो ही जानकारी भरें, जो 2002 की लिस्ट में है, जैसी स्पेलिंग हो सब कुछ एक जैसा.
- ऊपर का बॉक्स ध्यानपूर्वक भरने के बाद अब आपको नीचे वाला बॉक्स भरना होगा, जिसमें वर्तमान की जानकारी आएगी.
- इसमें सबसे पहले आपको अपनी जन्मतिथि दर्ज करनी होगी.
- फिर आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा, जोकि (वैकल्पिक).
- अपने माता-पिता या अभिभावक का वर्तमान EPIC नंबर दर्ज करना होगा.
- इस तरह आपको फॉर्म सफलतापूर्वक भर जाएगा, सभी जानकारी जांच ने के बाद हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर BLO को जमा करना होगा, जहां वह आपको एक रिसीविंग देगी, जिसे आप सुरक्षित रख लें.
फॉर्म जमा करने के बाद क्या होगा?
29 जुलाई के दिन जब सभी फॉर्म जमा हो जाएंगे, तो निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, 5 अगस्त को संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट रिलीज किया जाएगा. इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा. इसलिए अगर आपने अभी तक SIR फॉर्म नहीं भरा है, तो आखिरी तारीख 29 जुलाई का इंतजार न करें, जल्द से जल्द अपना फॉर्म BLO को जमा करें. समय पर प्रक्रिया पूरी करने से आपका नाम नई मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज होने में आसानी होगी.
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SIR प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र मतदाताओं का रिकॉर्ड अपडेट करना है, इसलिए समय रहते सही जानकारी के साथ फॉर्म भरना जरूरी है. हालांकि, 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो भी फॉर्म भरने का विकल्प मौजूद है, इसलिए भ्रम में पड़कर आवेदन न छोड़ें और न ही आखिरी तारीख का इंतजार करें.



