Supreme Court News: CJP प्रदर्शन में सुरक्षाबलों की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, पैलेट गन को लेकर कही बड़ी बात

Supreme Court News सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पैलेट गन के इस्तेमाल पर लोगों ने रोक लगाने की मांग की. दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में पैलेट गन के कथित इस्तेमाल के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पैलेट गन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा है कि पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है.
कोर्ट ने कहा कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की इजाजत देने वाले पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर रोक लगाने का आदेश देना मुश्किल है.
याचिका दाखिल करने वाले में याचिकाकर्ता यशोवर्धन आजाद, प्रशांत कुमार और शेख इरशाद मंसूरी शामिल हैं, जिनका दावा है कि दिल्ली में 20 जुलाई को ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान वे पैलेट गन से घायल हो गए थे. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है.
सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को निर्देश भी दिया है कि 20 जुलाई को स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल से घायल हुए लोगों को सही मेडिकल इलाज दिया जाए.
Supreme Court Newsसीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की बेंच ने पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर पर तैनात आरएएफ के गोला-बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए.



