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MP Liquor Ban: MP में इन जगह में होने वाली है शराबबंदी, जानें वहां शराब पी सकेंगे या नहीं…

MP Liquor Ban: जनवरी महीने में खरगोन जिले के महेश्वर में आयोजित ऐतिहासिक कैबिनेट में एमपी के 17 धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी का निर्णय लिया गया. इन स्थानों पर 1 अप्रैल से अंग्रेजी, विदेशी और देसी शराब की दुकानें पूर्णतः बंद हो जाएंगी. ऐसे में अब लोगों के मन में सवाल यह उठ रहा है कि क्या जहां शराबबंदी हुई है, वहां शराब ले जा सकेंगे या नहीं और इन स्थानों पर शराब पीना अपराध तो नहीं होगा. आइए जानते हैं क्या है आबकारी विभाग के नियम….

 

दरअसल, जनवरी महीने में महेश्वर में आयोजित मोहन कैबिनेट में शराबबंदी के फैसले पर मुहर लगी. नई शराब नीति के तहत 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया. जगहों पर 1 अप्रैल से पूरी तरह शराबबंदी हो जाएगी. ऐसे में यहां से 1 अप्रैल से अंग्रेजी, विदेशी और देसी शराब की दुकानें पूर्णतः बंद हो जाएंगी. सबसे बड़ी बात यह है कि इन दुकानों को कहीं प्रतिस्थापित भी नहीं किया जाएगा.

मोहन सरकार के निर्णय अनुसार, धार्मिक नगरी उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की सम्पूर्ण नगरीय सीमा में 1 अप्रैल 2025 से शराब की सभी दुकानें बंद हो जाएंगी

 

MP Liquor Banजिन पवित्र धार्मिक जगहों पर अब न शराब की दुकान होगी, न ही शराब बनाई जा सकेगी. ऐसे में अब लोगों के मन में सवाल यह है कि जिन 17 जगहों पर शराबबंदी होगी वहां शराब पी सकेंगे या नहीं…? ऐसे कई सवाल हैं, जिनके जवाब लोग ढूंढ रहे हैं. चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब

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