MP Electricity New Rule: बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, बिजली का बिल भुगतान नई करने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना…

MP Electricity New Rule: मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Central Region Electricity Distribution Company) ने कुछ ग्राहकों को लेकर बड़ा फैसला लिया है।जिसमें अब कस्टमर पर 10 हज़ार का जुर्माना और 3 साल तक के जेल हो सकती है।
इन लोगों को खाने पड़ेगी जेल की हवा
आपको बता दें दरअसल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके अनुसार यदि ग्राहक ने बिजली चोरी की या बिजली का बिल नहीं भरा तो इस कंडीशन में बिजली विभाग कनेक्शन काट सकता है।
कनेक्शन काटने के बाद यदि किसी ग्राहक ने बिजली कनेक्शन फिर से जोड़ा तो 3 साल की जेल का प्रावधान रखा गया है।
मनमर्जी से बिजली कनेक्शन जोड़ा तो एफआईआर, 3 साल जेल होगी
आपको बता दें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी और बकाया के कारण काटे गए कनेक्शन को खुद से जोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। इसके अनुसार जो भी उपभोक्ता काटा गया कनेक्शन खुद से जोड़ेंगे, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
इतना ही नहीं इसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 और 138 के तहत ऐसे मामलों में छह महीने से तीन साल तक की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान भी है।
तत्काल कार्रवाई के निर्देश
अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मैदानी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी उल्लंघन पर तत्काल इस तरह की कार्रवाई की जाए।
अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मैदानी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी उल्लंघन पर तत्काल इस तरह की कार्रवाई की जाए।
1 साल का बिल वसूलेगी कंपनी
MP Electricity New Ruleआपको बता दें बिजली चोरी के मामलों में जो प्रावधान दिया गया है उसके अनुसार कंपनी द्वारा 1 साल का बिल वसूला जाता है। इसके बाद भी बिल समय पर नहीं भरने पर कंपनी 15% ब्याज वसूल रही है।
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