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EPFO News: पीएफ क्लेम सेटल होने में कितने दिन लगते हैं? ऑनलाइन सेटलमेंट के लिए क्या जरूरी

EPFO News: पीएफ क्लेम सेटल होने में कितने दिन लगते हैं? ऑनलाइन सेटलमेंट के लिए क्या जरूरी

EPFO News: पीएफ क्लेम सेटल होने में कितने दिन लगते हैं? ऑनलाइन सेटलमेंट के लिए क्या जरूरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट योजना है, जिसके तहत कंपनी और कर्मचारी दोनों की ओर से इसके खाते में बराबर योगदान दिया जाता है और सरकार इसपर सालाना ब्याज देती है। ऐसे में कर्मचारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपने पीएफ खाते में जमा राशि को ट्रांसफर, विड्रॉल या क्लेम कर सकते हैं। हालाकि आपने भी कभी पीएफ खाते से आंशिक निकासी के लिए क्लेम डाला हुआ है और अभी तक भी पैसा नहीं आया है और बार-बार स्टेटस चेक कर रहे हैं? तो आइये बताते है क्लेम सेटल होने में कितने दिन लगते हैं।

EPFO News: पीएफ क्लेम सेटल होने में कितने दिन लगते हैं? ऑनलाइन सेटलमेंट के लिए क्या जरूरी

क्लेम सेटल होने में कितने दिन लगते हैं?

कई EPFO मेंबर्स यह शिकायत करते हैं कि उनका पीएफ क्लेम सेटल होने में काफी समय लग रहा है। ऐसे ही एक मेंबर ने एक्स पर एक पोस्ट डाला था। इस पोस्ट के जवाब में ईपीएफओ ने बताया कि आमतौर पर पीएफ क्लेम सेटल होने में आमतौर पर कितने दिन लगते हैं। ईपीएफओ ने लिखा, ‘डियर मेंबर, पीएफ क्लेम सेटल होने या पीएफ अमाउंट जारी होने में आमतौर पर 20 दिन लगते हैं।’ EPFO दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। इस पर 27.70 करोड़ अकाउंट्स हैं। साथ ही करीब 20 लाख करोड़ रुपये का कॉर्पस है।

वित्त वर्ष 2022-23 में 33.8 फीसदी क्लेम्स हुए रिजेक्ट

फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए आए वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 73.87 लाख क्लेम्स में से 33.8 फीसदी (24.93 लाख) रिजेक्ट हो गए।  इसी अवधि में 46.66 लाख क्लेम सेटल हो गए और 2.18 लाख क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर बचे। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। यह 2017-18 और 2018-19 की रिजेक्शन रेट से काफी अधिक थी।

उस समय यह क्रमश: 13 फीसदी और 18.2 फीसदी थी। इसके बाद 2019-20 में रिजेक्शन रेट उछलकर 24.1 फीसदी हो गई। इसके बाद यह रेट 2020-21 में 30.8 फीसदी हो गई। फिर 2021-22 में फाइनल सेटलमेंट के लिए रिजेक्शन रेट 35.2 फीसदी पर पहुंच गई।

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ऑनलाइन सेटलमेंट के लिए ईकेवाईसी जरूरी

अगर आप भी ऑनलाइन सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपको ईकेवाईसी कराना जरुरी होगा. ईकेवाईसी के बिना आप पीएफ अमाउंट का सेटलमेंट नहीं कर सकते हैं. इसके लिए आप आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर ईकेवाईसी को पूरा कर सकते हैं.

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