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ED और CBI चीफ का कार्यकाल 2 से बढ़ाकर 5 साल हुआ,केंद्र सरकार का फैसला

नई दिल्ली. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुखों का कार्यकाल मौजूदा दो साल से बढ़ाकर अब पांच साल का हो गया है. इसी के मद्देनजर दो अलग-अलग अध्यादेश रविवार को जारी किए गए.
अध्यादेश के मुताबिक, कार्यालय में दो साल पूरे होने के बाद यदि सेवा विस्तार को चयन समिति द्वारा मंजूर किया जाता है, तो ऐसी स्थिति कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन करने वाले एक अध्यादेश के माध्यम से यह परिवर्तन प्रभावी हुआ था.



