Advance Tax deadline: 15 जून से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं कर ने पर देना पड़ सकता है जुर्माना – RGH NEWS
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Advance Tax deadline: 15 जून से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, नहीं कर ने पर देना पड़ सकता है जुर्माना

Advance Tax deadline जून का महीना टैक्स देने वालों के लिए खास है, क्योंकि यह एडवांस टैक्स की एक अहम डेडलाइन है। एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून, 2026 है। जिन टैक्स देने वालों की सालाना टैक्स देनदारी ₹10,000 से ज़्यादा है, उन्हें यह पेमेंट समय पर करना होगा; ऐसा न करने पर ज़्यादा ब्याज देना पड़ सकता है।

 

एडवांस टैक्स क्या है?

एडवांस टैक्स इनकम टैक्स का पहले से किया जाने वाला पेमेंट है, जिसे साल के आखिर में एकमुश्त रकम के बजाय पूरे साल किस्तों में चुकाया जाता है। इसे अक्सर “पे-एज़-यू-अर्न” (कमाते ही टैक्स दें) स्कीम कहा जाता है। अगर आपकी टैक्स देनदारी ₹10,000 से ज़्यादा है, तो यह पेमेंट करना ज़रूरी है।

 

एडवांस टैक्स कौन देता है?

एडवांस टैक्स बिज़नेस के मालिक और सैलरी पाने वाले, दोनों ही देते हैं। उदाहरण के लिए, आपको बैंक फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD), किराए से होने वाली इनकम, कैपिटल गेन्स, डिविडेंड या फ्रीलांस काम जैसे स्रोतों से होने वाली इनकम पर टैक्स देना पड़ सकता है।

 

एडवांस टैक्स पेमेंट का शेड्यूल:

जैसे पहली किस्त (टैक्स का 15%) की डेडलाइन 15 जून है, वैसे ही बाद की किस्तों की डेडलाइन 15 सितंबर (45%), 15 दिसंबर (75%) और 15 मार्च (100%) हैं।

 

अगर समय पर एडवांस टैक्स न दिया जाए तो क्या होगा?

समय पर एडवांस टैक्स न देने या कम रकम जमा करने पर, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234B और 234C के तहत ज़्यादा ब्याज देना पड़ सकता है।

 

घर बैठे एडवांस टैक्स कैसे दें?

Advance Tax deadlineखुद ऑनलाइन एडवांस टैक्स देने के लिए, सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और ‘e-Pay Tax’ सेक्शन पर क्लिक करें। असेसमेंट ईयर, टैक्स का प्रकार (एडवांस टैक्स) और चालान 280 चुनें। फिर, अपना PAN और दूसरी ज़रूरी जानकारी डालें। आखिर में, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके पेमेंट करें। ट्रांज़ैक्शन पूरा होने के बाद, आपको चालान की रसीद मिलेगी। आपको यह रसीद संभालकर रखनी होगी।

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