31 दिसंबर तक निपटा लें इनकम टैक्स से जुड़ा ये काम, वरना देना पड़ेगा जुर्माना

Income tax return:अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके पास आईटीआर फाइल करने के लिए 31 दिसम्बर तक का मौका हैं. इसके बाद आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे. वित्त मंत्रालय ने हर उस शख्स को आयकर भरने की आवश्यकता बताई है जो 2.5 लाख रुपये सालाना कमाई करता है इस साल 30 जुलाई आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी. 5.83 करोड़ से अधिक करदाताओं ने आयकर रिटर्न भरा, लेकिन कई करदाताओं ने दिए ब्यौरे में गलतियां की हैं. इन गलतियों को सुधारने के लिए आयकर विभाग ने अपडेटेड आइटीआर फाइल करने के लिए 5 महीने का वक्त दिया था, जिसकी अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार जिन करदाताओं ने ऑनलाइन गेम्स, लॉटरी या बेटिंग के जरिए कमाई की है और इसका ब्यौरा आइटीआर में नहीं दिया है तो उन्हें अपडेटेड आईटीआर फाइल कर उसमें यह ब्यौरा देना होगा. आयकर नियमों के अनुसार जिन करदाताओं ने अपने आईटीआर में गलत जानकारी भर दी है या फिर आधी अधूरी जानकारी भरी है उन्हें भी अपडेटेड आईटीआर भरना है.
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ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे यूट्यूब, अभिनय या किसी अन्य तरीके से कमाई कर रहे हैं और उनकी कमाई का ब्यौरा आईटीआर में नहीं दिया गया है तो उन्हें अपडेटेड आईटीआर फाइल करना होगा. आयकर विभाग के अनुसार ऐसे करदाता जिन्होंने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIA) फॉर्म में दी गई जानकारियों को बिना पुष्टि किए भर दिया है और वह गलत है तो उन्हें अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की जरूरत है.
Income tax return:आयकर विभाग के अनुसार करदाताओं को अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की समयसीमा 31 जुलाई के बाद शुरु हुई थी और इसके लिए 5 महीने का वक्त दिया गया था. आयकर टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 (5) के तहत करदाताओं को आइटीआर अपडेट करने की सुविधा दी गई है. अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है. जो करदाता इस समयसीमा तक अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं उन्हें आयकर विभाग के नोटिस का सामना करना पड़ सकता है या फिर मोटा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.