देशस्वास्थ्य

✍अब शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं , इन नियम का करना होगा पालन✍

नई दिल्ली ।। कोरेाना वायरस से निपटने और लॉकडाउन की स्थिति में सुधार के लिए मंगलवार को स्‍वास्‍थ्‍य और गृह मंत्रालय की संयुक्‍त प्रेस कांफ्रेंस हुई। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने मंगलवार को कहा, ”सोशल डिस्टेंशिंग के पालन के लिए विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं और किसी मृतक के अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि दुकान पर एक साथ 5 से अधिक लोग नहीं जा सकते हैं। सबके लिए मास्क लगाना अनिवार्य है।

मंगलवार को गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि नियोक्ताओं की जिम्मेदारी होगी कि उनके जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वे आरोग्य सेतु जरूर डाउनलोड करें। सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में मास्क और सैनिटैजर भी उपलब्ध हो।

इससे पहले 15 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस में कहा था कि श्मशान या कब्रगाह में अधिक लोगों को एकत्रित होने से बचना चाहिए, क्योंकि यह संभव है कि परविरा के करीबी लोगों में कोई लक्षण ना हो, लेकिन वे संक्रमित हों। कोविड-19 के कई केसों में अधिकतम 5 लोगों को ही अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी गई।

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