यहाँ 10 अगस्त तक लागू हुई धारा 144, आपको पालन करने होंगे ये निर्देश

गाजियाबाद. देश की राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में भी धारा- 144 (Section- 144) लागू कर दी गई है. गाजियाबाद में 10 अगस्त 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे. इस दौरान किसी शख्स ने अगर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गाजियाबाद के जिलाधाकिरी राकेश कुमार सिंह ने धारा 144 को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं. बता दें कि पिछले दिनों ही यूपी के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़कने के बाद गाजियाबाद जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है.
एक दिन पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने सभी जिलाधिकारियों को अपने जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे. यूपी सरकार के निर्देश के बाद ही राज्य के कई शहरों में अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
गौरतलब है कि यूपी सरकार के ये सुरक्षा इंतजाम बीते शुक्रवार को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद कुछ हिस्सों में हिंसा भड़कने के बाद किए गए हैं. कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर और लखनऊ में पहले से ही सीआरपीसी की धारा 144 लागू है. गाजियाबाद में भी अब धारा 144 को 10 अगस्त 2022 तक लागू कर दी गई है. गाजियाबाद जिला प्रशासन इसके साथ ही ड्रोन से इलाके की निगरानी भी करेगा.



