Chhattisgarh latest news: छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 223 किलो गांजा के साथ 3 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार – RGH NEWS
छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

Chhattisgarh latest news: छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 223 किलो गांजा के साथ 3 अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार

Chhattisgarh latest news छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कोन्टा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 223.020 किलोग्राम अवैध गांजा, फर्जी नंबर प्लेट लगी एक क्रेटा कार और तीन अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, जब्त गांजे की कीमत करीब ₹1.11 करोड़ है, जबकि वाहन और अन्य सामान सहित कुल जब्त संपत्ति का मूल्य ₹1.27 करोड़ से अधिक है। आरोपी ओडिशा के मलकानगिरी से गांजा लाकर राजस्थान के भीलवाड़ा में बेचने की तैयारी में थे। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जांच जारी है।

 

मुखबिर की सूचना पर की गई नाकाबंदी

पुलिस को 28 जुलाई की देर रात विश्वसनीय सूचना मिली थी कि ओडिशा के मलकानगिरी से एक सफेद रंग की क्रेटा कार में भारी मात्रा में गांजा लेकर राजस्थान के भीलवाड़ा जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर के निर्देशन में टीम गठित की गई। कोन्टा थाना पुलिस ने कृष्ण मंदिर चौक, ढोंढरा क्षेत्र में नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन की तलाश शुरू की। सुबह करीब 9:30 बजे पुलिस ने कार को रोककर उसकी तलाशी ली।

 

 

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110 पैकेटों में छिपाकर ले जाया जा रहा था गांजा

वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस को 110 पैकेटों में भरा 223.020 किलोग्राम अवैध गांजा मिला। पुलिस ने मौके से गांजे के साथ कार, तीन मोबाइल फोन, नकद राशि और अन्य दस्तावेज भी जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक, जब्त सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य ₹1,27,26,600 है, जो इस कार्रवाई को जिले की बड़ी मादक पदार्थ जब्ती में शामिल करता है।

 

राजस्थान के रहने वाले हैं तीनों आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दुर्गा शंकर खारोल (19), मनीष खारोल (21) और रामदेव खारोल (23) के रूप में हुई है। तीनों राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के निवासी हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे ओडिशा से गांजा खरीदकर राजस्थान में ऊंचे दामों पर बेचते थे।

 

फर्जी नंबर प्लेट लगाकर करते थे तस्करी

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि क्रेटा कार पर ओडिशा का नंबर अंकित था, जबकि वाहन का वास्तविक पंजीयन राजस्थान का निकला। इंजन और चेसिस नंबर की जांच के बाद फर्जी नंबर प्लेट के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। पुलिस का मानना है कि आरोपी लंबे समय से इस तरीके से विभिन्न राज्यों में गांजे की तस्करी कर रहे थे।

 

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

Chhattisgarh latest newsकोन्टा थाना में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C) और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तीनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस अंतर्राज्यीय नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और गांजे के स्रोत की जांच में जुटी हुई है।

 

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