Ban on Pan Masala: अब नहीं मिलेगा तंबाकू-गुटखा और पान मसाला, इस राज्य सरकार ने लगाया प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर?

Ban on Pan Masala अगर आप भी पान मसाला खाने के शौकीन है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, झारखंड सरकार में जन-स्वास्थ्य की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।
Ban on Pan Masala जारी आदेश के अनुसार, प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा, जो किसी भी नाम से बाजार में बेचे जा रहे हों। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने यह फैसला खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 की धारा 30(2)(ए) और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियमन 2011 के नियम के तहत लिया है।
Ban on Pan Masalaइसके अलावा ये भी कहा गया है कि प्रतिबंध का यह आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान प्रतिबंधित तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पकड़ा जाता है, तो कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



