ITR Filing 2026: ITR फाइलिंग के नियमों में बड़ा बदलाव, अब इस तारीख के बाद लगेगा भारी जुर्माना – RGH NEWS
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ITR Filing 2026: ITR फाइलिंग के नियमों में बड़ा बदलाव, अब इस तारीख के बाद लगेगा भारी जुर्माना

ITR Filing 2026 इस बार बजट 2026 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स के लिए नई टैक्स व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया था, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू भी हो चुकी है। नए व्यवस्था आने के साथ-साथ कई सारे पुराने नियम भी पूरी तरह बदल गए हैं। इसी क्रम में एक नियम आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख से जुड़ा है। दरअसल, टैक्सपेयर्स पहले आईटीआर फाइलिंग (ITR Filing) के लिए 31 जुलाई को इकलौती डेडलाइन मानकर चलते थे, लेकिन अब इसे अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। ऐसे में अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख आपके प्रोफेशनल और सोर्स ऑफ इनकम के आधार पर तय होगी।

 

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वेतनभोगियों के लिए क्या है ITR FIling 2026 की अंतिम तारीख?

अगर आप सैलरीड पर्सन या पेंशनर हैं, तो आपके लिए टैक्स कैलेंडर में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। वित्तमंत्री ने साफ किया है कि वेतनभोगी, निवेशकों और एक घर से किराया पाने वाले लोगों के लिए आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही बनी रहेगी। ये लोग आमतौर पर ITR-1 या ITR-2 फॉ र्म भरते हैं। सरकार का मानना है कि इस वर्ग के पास आय के सीमित और स्पष्ट स्रोत होते हैं, इसलिए इन्हें अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, अगर आप इस डेडलाइन से चूकते हैं, तो जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है।

 

 

फ्रीलांसर्स और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत

सरकार ने इस बार के बजट में सबसे बड़ी राहत फ्रीलांसर्स, प्रोफेशनल और छोटे व्यापारियों को दी है। अब तक इन लोगों को भी 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल करना होता था, लेकिन अब इनके लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया है। ये लोग ITR-3 और ITR-4 भरते हैं।

 

ऑडिट वाले अकाउंट्स के लिए क्या है ITR फाइलिंग की लास्ट डेट?

ITR Filing 2026, जिन टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है। दरअसल, ऑडिट प्रोसेस में होने वाली बारीकियों को देखते हुए लंबी अवधि दी गई है। लेकिन, अगर कोई करदाता किसी भी वजह से अपनी डेडलाइन चूक जाता है, तो उसे 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न भरने का मौका मिलेगा। हालांकि, इसके लिए आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है

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