छत्तीसगढ़ के इन 2 जिलों में बढ़ा लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश...देखे क्या क्या मिली छूट – RGH NEWS
छत्तीसगढ़ न्यूज़ (समाचार)

छत्तीसगढ़ के इन 2 जिलों में बढ़ा लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश…देखे क्या क्या मिली छूट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है. कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है. राज्य सरकार ने 15 मई तक लाॅकडाउन बढ़ाने का सभी कलेक्टर, आईजी और एसपी को निर्देश दिया है. जिसके बाद कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. लाॅकडाउन में कुछ और रियायत दी गई है.

बीजापुर जिले में 12 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने 12 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया है. इस दौरान कड़ाई से कोविड लॉकडाउन के गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा. जिले में कोविड-19 का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है. जिले में लॉकडाउन के दौरान किराना, दूध, फल सब्जी की घर पहुंच सेवा की अनुमति रहेगी. पेट्रोल पंप में पासधारियों और कोविड ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ही पेट्रोल डीजल दिया जाएगा.

नारायणपुर जिले में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं. जिले में 6 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था. इस लॉकडाउन को बढ़ाकर 11 मई कर दिया गया है. कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने 11 मई तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है.

बता दें कि एक सप्ताह के लिए बढ़ाए जा रहे इस लॉकडाउन मेंं खाद्य-बीज, पेस्टसाइड, एग्रीकल्चर मशीन, फर्टिलाइजर ट्रक को छूट मिलेगी. मोहल्ले की किराना दुकान खुलेगी. डेली नीड्स, प्रोविजन स्टोर की होम डिलीवरी को छूट बैंक और पोस्ट आफिस पचास फीसदी मैन पावर के साथ खुल सकेंगे. कुरियर सर्विस को छूट मिलेगी. इलेक्ट्रिशियन, प्लमबर, एसी मैकेनिक काम कर सकेंगे. पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी खुलेंगी. पोल्ट्री, मीट, अंडा, दूध औऱ डेयरी प्रोडक्ट की दुकानों को छूट 50 फीसदी मैन पावर के साथ छूट मिलेगी. रजिस्ट्री दफ्तर खुलेंगे. शाम पांच बजे तक छूट दी जाएगी.

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