PM Fasal Bima Yojna 2024: भारत सरकार ने हरेली के इस पर्व अवसर पर किसानों को दी बड़ी सौगात, जानिये नामांकन के लिए कट ऑफ की अंतिम तिथि??
PM Fasal Bima Yojna 2024 : भारत सरकार ने सभी अधिसूचित फसलों के लिए ऋणी एवं अऋणी फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2024 में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए फसलों की बीमा कराने की तिथि को बढ़ाते हुए 16 अगस्त 2024 कर दिया गया है। भारत सरकार ने सभी जिले के कृषकों से निर्धारित तिथि तक अपने फसलों का बीमा कराने की अनुरोध की गई है।
कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया
छत्तीसगढ़ शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल मक्का, मूंगफल्ली, मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर, कोदो, कुटकी, रागी का बीमा करा सकते हैं। किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किया गया है।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान को सूचना
जो किसान अधिसूचित ग्राम व राजस्व निरीक्षक मंडल में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो। वे किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं, योजना ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन आधार पर क्रियान्वित होगी, ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हें स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन के अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में जमा करना होगा। विकल्प चयन नहीं करने पर अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा।
**गैर ऋणी किसान लाभान्वित **
इनके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, वह बुआई प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
रकबा, खसरा प्रविष्टि स्वीकार
ऋणी एवं अऋणी किसानों द्वारा समान रकबा, खसरा का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में जो रकबा पहले प्रविष्टि की गई हो को स्वीकार किया जाएगा तथा अन्य सभी बीमा को कंपनी द्वारा निरस्त किया कर प्रीमियम की राशि योजना प्रावधानानुसार अंतरित (राजसात) किया जाएगा।
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बीमा से संबंधित कार्य के लिए हेल्पलाईन नंबर 14447 एवं +91-18004190344
PM Fasal Bima Yojna 2024: बीमा हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है एवं ऋण पुस्तिका, बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी भारतीय कृषि बीमा कंपनी, लोक सेवा केन्द्र, एआईडीई मोबाईल एप से भी अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। कृषक निर्धारित अंतिम तिथि अपने फसलों का बीमा कराकर पावती अवश्य प्राप्त कर लेवें ।