राहुल गांधी समेत 203 लोगों के खिलाफ FIR; पुलिस से धक्का-मुक्की में नीचे गिरे...धारा-188 क्या है? – RGH NEWS
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राहुल गांधी समेत 203 लोगों के खिलाफ FIR; पुलिस से धक्का-मुक्की में नीचे गिरे…धारा-188 क्या है?

कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी गैंगरेप पीड़ित के परिवार से मिलने के लिए हाथरस नहीं जा सके। उत्तरप्रदेश पुलिस ने उन्हें ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर ही रोक दिया। जब वे नहीं माने तो दोपहर करीब 2.30 बजे उन्हें इकोटेक-1 थाना इलाके में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाकर जेवर के पास स्थित फॉर्मूला-1 गेस्ट हाउस ले गई। इसके बाद दोनों को शाम 6:30 बजे छोड़ा। यहां से वे दिल्ली लौट गए।

राहुल और प्रियंका कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दोपहर 1.30 बजे दिल्ली से एक्सप्रेस-वे पर पहुंचे। यहीं, उनके काफिले को पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद वे पैदल ही आगे बढ़ने लगे। इस बीच पुलिस उन्हें समझाती रही। कुछ दूर चलने के बाद पुलिस ने फिर रोक दिया। पुलिसवाले ने राहुल की कॉलर भी पकड़ी। धक्कामुक्की में राहुल जमीन पर गिर गए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल के हाथ में चोट लगी है।

राहुल समेत 203 लोगों के खिलाफ एफआईआर
गौतमबुद्धनगर जिले के इकोटेक 1 थाना पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 200 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर किया है। पुलिस का आरोप है कि दोनों नेताओं ने डीएनडी के रास्ते काफिले के साथ नोएडा में प्रवेश किया। इन्होंने धारा-144 और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किया।

इस बीच, उत्तरप्रदेश पुलिस का कहना है कि अलीगढ़ अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित के शरीर पर जख्मों की बात है, लेकिन दुष्कर्म की पुष्टि नहीं की गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है।

धारा-188 क्या है?
1897 के महामारी कानून के सेक्शन 3 में जिक्र है कि अगर कोई कानून के निर्देशों और नियमों को तोड़ता है, तो उसे आईपीसी की धारा-188 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। उसे सजा भी दी जा सकती है। इस संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी के निर्देशों का उल्लंघन करने पर भी यह धारा लगाई जा सकती है।

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