15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स और एंटरनेटमेंट पार्क खुलेंगे...स्कूल-कॉलेज पर राज्य लेंगे फैसला... केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस – RGH NEWS
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15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स और एंटरनेटमेंट पार्क खुलेंगे…स्कूल-कॉलेज पर राज्य लेंगे फैसला… केंद्र सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

अनलॉक-5 की गाइडलाइन जारी

 

नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 (Unlock 5) के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अनलॉक-5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स  50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे. 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्कों को खोला जाएगा. स्वीमिंग पूल्स को खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोला जाएगा. सिनेमा हॉल, थियेटर्स, मल्टीप्लेक्स को लेकर जल्द ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा.

15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है. इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी. स्कूल या शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला संबंधित संस्था, मैनेजमेंट का होगा. ये फैसला तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा. जो स्कूल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वहां यदि छात्र स्कूल न पहुंचकर ऑनलाइन क्लास करना चाहें तो उन्हें इसकी पूरी छूट होगी.

समारोह में रखना होगा इस बात का ध्यान
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी. बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हॉल में आधे लोगों को जाने की इजाजत होगी. ऐसी जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा.भारत सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. व्यवसाय से व्यवसाय (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी.

ऐसे लोगों को घर में रहने की सलाह
इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के अलावा सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फिलहाल पाबंदी रहेगी. राज्य और राज्य के बाहर किसी सामान या व्यक्ति की किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक नहीं होगी न ही किसी प्रकार की अनुमति या पास की जरूरत होगी. 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, दूसरी बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बहुत जरूरी काम के अलावा घर में रहने की सलाह दी गई है.

राज्यों ने क्या रियायतें दीं?

  • महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। में 5 अक्टूबर से होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। लोकल ट्रेन में डब्बावालों को क्यूआर कोड के साथ जाने की इजाजत दी जाएगी।
  • कर्नाटक में 15 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य सरकार इस संबंध में जल्द ही फैसला लेगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या सहूलियतें?

  • बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन हो सकेंगीं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अलग से गाइडलाइन जारी करेगी।
  • खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग फूल खोलने को मंजूरी दी गई है और इसके लिए युवा और खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगी।
  • एंटरटेनमेंट और इसी तरह के पार्क भी खोले जाएंगे और इसके लिए अलग से एसओपी जारी की जाएगी।

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