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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना, एकीकृत पेंशन योजना का नया नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख से भरना होगा फॉर्म..

7th Pay Commissionपेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण ने एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने के लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी. इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में कर्मचारियों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत राशि सुनिश्चित पेंशन के रूप में दी जाएगी. यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी की गई थी. इसे 24 जनवरी, 2025 को मंजूरी दी गई थी.

 

यूपीएस के नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू

पीएफआरडीए ने बताया कि यूपीएस के नियम 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे. ये नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होंगे जो 1 अप्रैल, 2025 तक एनपीएस में शामिल हैं या बाद में भर्ती होंगे. कर्मचारियों को इस योजना के तहत नामांकन और दावा फार्म 1 अप्रैल, 2025 से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे. साथ ही भौतिक रूप से फार्म जमा करने का विकल्प भी रहेगा.

 

इस योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी या इस्तीफे के मामले में यूपीएस या सुनिश्चित पेंशन का विकल्प नहीं मिलेगा. यूपीएस का पेंशन भुगतान 25 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगा.

 

 

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पीएस और एनपीएस के बीच चयन का विकल्प 

7th Pay Commissionकेंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन का विकल्प मिलेगा. यूपीएस, अंशदायी योजना है जिसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा, जबकि सरकार का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा. अंतिम पेंशन भुगतान का निर्धारण उस कोष पर मिलने वाले बाजार रिटर्न पर होगा.

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