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31 मार्च से पहले पैन आधार को करें लिंक, वरना नहीं कर पाएंगे ITR फाइल….

IT Department Alert for PAN Aadhaar Linking: 1 अप्रैल 2023 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी. ऐसे में नये वित्त वर्ष (Financial Year 2023-24) की शुरुआत से पहले 31 मार्च तक ऐसे फाइनेंशियल कार्य हैं जिन्हें पूरा करना बहुत आवश्यक हैं. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है.

 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार-बार करदाताओं को इन कामों को पूरा करने का अलर्ट जारी कर रहा है. अगर आपने पैन और आधार को अभी तक लिंक नहीं किया है तो इस काम को आज ही पूरा कर लें. ऐसा न करने पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है.

 

 

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके दी जानकारी

 

IT Department Alert for PAN Aadhaar Linkingअगर आप पैन और आधार को 31 मार्च, 2023 से पहले लिंक करने में असफल रहते हैं तो पैन को 1 अप्रैल से निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ऐसे स्थिति में आप कई पैन के बेनिफिट्स उठाने से वंचित रह जाएंगे. अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस मामले पर ट्वीट करके जानकारी देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया. ‘आपके पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख करीब है! आईटी एक्ट, 1961 के मुताबिक सभी पेन होल्डर के लिए पैन और आधार को 31.03.2023 तक लिंक करना आवश्यक है. ऐसे न करने की स्थिति में 1.04.2023 में आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा. आज ही इसे लिंक करें!’

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