*✍️10 वर्षीय बालिका अपनी सहेलियों के साथ गांव के स्कूल के पास खेल रही थी, तभी एक युवक की नजर पड़ गई, और घर छोड़ने के बहाने उसको कहीं दूसरी जगह ले जाकर किया ऐसा काम, फिर रायगढ़ पुलिस ने दिलाई ऐसी सजा...!!!* – RGH NEWS
रायगढ़ न्यूज़ (समाचार)

*✍️10 वर्षीय बालिका अपनी सहेलियों के साथ गांव के स्कूल के पास खेल रही थी, तभी एक युवक की नजर पड़ गई, और घर छोड़ने के बहाने उसको कहीं दूसरी जगह ले जाकर किया ऐसा काम, फिर रायगढ़ पुलिस ने दिलाई ऐसी सजा…!!!*

 

● *10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पास्को एक्ट में आजीवन कारावास की सजा*…

RGHNEWS प्रशांत तिवारी दिनांक 28/08/2021 को अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा जिला रायगढ़ के विशेष अपराधिक प्रकरण (पास्को एक्ट) 08/2020 संबंधित थाना तमनार के *अपराध क्रमांक 164/2020* धारा 363, 365, 376, 419, IPC 4 Posco Act के मामले में *अभियुक्त अजीत सिंह पोर्ते पिता स्वर्गीय मानसिंह पोर्ते उम्र 39 वर्ष निवासी/थाना दीपका, जिला कोरबा हाल मुकाम वर्कर कॉलोनी टपरंगा थाना तमनार जिला रायगढ़* को माननीय न्यायधीश अच्छेलाल काछी, अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा द्वारा आरोपी को 10 वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म/लैंगिक हमला करने के संबंध में आरोपित सभी धाराओं में दोषी पाते हुए पास्को एक्ट की धारा 6 के तहत *आजीवन कारावास के दंड* से दंडित किया गया है ।

विदित हो कि तमनार पुलिस द्वारा इस गंभीर घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुये कुछ ही घंटे के भीतर आरोपी के कब्जे से मुक्त किया गया था तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानुसार 60 दिवस के भीतर चालान न्यायालय पेश किया गया ।

जानकारी के अनुसार दिनांक 01.05.2020 के शाम तमनार थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 10 वर्षीय बालिका अपनी सहेलियों के साथ गांव के स्कूल के पास खेल रही थी । उसी समय मोटरसाइकिल पर एक युवक जो खाकी वर्दी पहने हुआ था आया और बच्चों को धमकाने लगा कि “लाक डाउन में क्यों खेल रहे हो जाओ घर ” । वहां युवक की नियत एक छोटी बालिका पर खराब हुई और युवक उस बालिका को घर छोड़ दूंगा कहकर जबरदस्ती अपने मोटरसाइकिल में बिठाया और बालिका को घर ना ले जाकर कहीं और ले गया । बालिका को अज्ञात युवक मोटर सायकल में बिठाकर अपहरण कर ले जाने की खबर थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक अभिनव कांत (तत्कालीन थाना प्रभारी) हो होने पर पूरे थाना स्टाफ को बालिका की खोजबीन में लगा दिये । थाने के आरक्षक अरविंद पटनायक को बालिका के गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर आरोपी अजीत पोर्ते के साथ मिली । बालिका के पिता के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 164/2020 धारा 363, 365 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण की संपूर्ण विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक अभिनव कां सिंह द्वारा की गई है, किसके द्वारा प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर *धारा 376, 419 भादवि 6 पास्को एक्ट* की धारा विस्तारित कर चालान न्यायालय पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से पेश किए गए दलिलो एवं साक्ष्य पर आरोपी द्वारा बालिका के साथ गुरूत्तर लैंगिक हमला करना पाए जाने पर दोषी करार दिया गया । प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री राजेश सिंह ठाकुर एवं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील ठाकुर द्वारा न्यायालय में पैरवी की गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button