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2000 के नोट बदलने के लिए ID की जरूरत नहीं, SBI का आया बयान…

2000 Rs Note Exchange अगर आप 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज कराने के लिए 23 मई को बैंक जाने वाले हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर आई है. खबर ये है कि आप आईडी प्रूफ के बिना ही 2000 रुपये के नोट को अन्य मूल्य के नोटों से एक्सचेंज करा सकते हैं. इसके लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना होगा. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने लेटर में इस बारे में जानकारी दी है.

 

नहीं लगेगा पहचान पत्र

 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 2000 रुपये के नोट को बदलवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को आई प्रूफ नहीं देना और ना ही कोई फॉर्म भरना है. 20,000 रुपये तक के 2000 रुपये के नोट आसानी से एक बार में एक्सचेंज किए जाएंगे

23 मई से 30 सितंबर 2023 के बीच कोई भी व्यक्ति जिसके पास 2000 रुपये के नोट हैं, वो उसे अन्य मूल्य के नोटों से बदलवा सकता है. इसी तरह बैंक अकाउंट में भी 2000 रुपये के नोट को जमा करने के लिए कोई भी अतिरिक्त फॉर्म नहीं भरने होंगे. हालांकि, जो भी डिपॉजिट को लेकर बैंक के नियम हैं उसका पालन करना होगा.

 

यहां भी बदल सकते 2000 रुपये के नोट

 

जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर जाकर भी 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं. लेकिन सेंटर पर सिर्फ 4000 रुपये तक के ही 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं. बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एक बैंक की तरह की काम करते हैं. ये ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं. वो ट्रांजैक्शन भी करते है.

 

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RBI के ऑफिस में भी बदले जा सकते हैं नोट

 

2000 Rs Note Exchangeआरबीआई के पूरे देश में 31 जगहों पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लेकिन 2000 रुपये के नोट अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी,हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में बदले जा सकेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें. यानी बैंक अब ग्राहकों को 2000 के नए नोट नहीं देंगे.

 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत बंद करने का फैसला किया है. इस पॉलिसी के तहत आरबीआई धीरे-धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगा

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