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गोल्ड हॉलमार्किंग पर राहत, इस तारीख तक बेच सकेंगे बिना हॉलमार्क वाले आभूषण…

Gold Hallmarking Rules Change 1 अप्रैल से सरकार ने बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी थी. मगर, ठीक एक दिन पहले सरकार ने ज्वेलर्स को बड़ी राहत दी है.सरकार ने सोनार और जौहरियों को बड़ी राहत दी है. अब जौहरी बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी भी बेच सकेंगे. हालांकि सरकार ने इसके लिए समय सीमा तय की है. सरकार के ऐलान के मुताबिक, अब 30 जून तक सोनार अपनी बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी का स्टॉक बेच सकते हैं. बता दें आज यानि 1 अप्रैल से सरकार ने बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी थी. मगर, ठीक एक दिन पहले सरकार के इस ऐलान से जौहरियों और सोनार को बड़ी राहत मिली है

 

सरकार ने करीब 16,000 जौहरियों को 30 जून तक घोषित सोने के पुराने हॉलमार्क वाली ज्वेलरी को बेचने की परमिशन दे दी है. अब उनके पास अपना स्टॉक खत्म करने के लिए तीन महीने का और समय मिल गया है. हालांकि, यह छूट जुलाई 2021 से पहले बनी ज्वेलरी पर लागू होती है

 

16 हजार ज्वेलर्स को होगा फायदा

सरकार के इस बड़े फैसले से करीब 16 हजार ज्वेलर्स को फायदा होगा. सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, सरकार ने 2020 की सोने की ज्वेलरी की हॉलमार्किंग आदेश में संशोधन किया है. जिसके तहत जिन ज्वेलर्स ने अपने पुराने हॉलमार्क वाले गहनों के स्टॉक की जानकारी दी थी, उन्हें इन्हें बेचने के लिए 30 जून, 2023 तक का समय दिया गया है.

 

बता दें, देश में 1.56 लाख रजिस्टर्ड सोनार हैं, जिनमें से 16,243 ज्वेलर्स ने अपने पुराने हॉलमार्क वाले गहनों के स्टॉक का खुलासा किया था. सिर्फ उन्ही 16 हजार लोगों को ये 3 महीने का एक्स्ट्रा समय दिया गया है.

 

30 जून के बाद नहीं बिकेंगे बिना हॉलमार्क के गहने

सरकार के ऐलान के मुताबिक, 30 जून के बाद अगर कोई बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी बेचता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें इसी 3 महीने के अंदर अपनी पुरानी ज्वेलरी के स्टॉक को खत्म करना होगा.

 

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Gold Hallmarking Rules Changeबता दें, सरकार ने और भारतीय मानक ब्यूरो यानि BIS ने एक अप्रैल से गोल्ड ज्वेलरी पर 6 डिजिट वाला HUID लागू कर दिया है. ये 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक सभी गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य है.

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