रायगढ़

✍️ अगर आप शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक को देना होगा 10,000 रूपये जुर्माना✍️*

 

 

लॉक डाउन दौरान पकड़े गए दो व्यक्तियों पर कोर्ट ने किया 15,000 एवं 10,000 रूपये का जुर्माना

RGH NEWS प्रशांत तिवारी मार्च माह में लॉक डाउन दौरान शहर के बाहर एकताल एवं गढउमरिया रोड पर ए.एस.पी ट्राफिक एवं डीएसपी ट्राफिक द्वारा चार पहिया वाहनों की जांच दौरान शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए चालकों के विरूद्ध इस्तगासा तैयार किया गया था ।

मौके पर शराब पीकर वाहन चलाता पकड़ा गया चालक संतोष साहू पिता सोमनाथ साहू उम्र 25 साल निवासी केलोविहार कालोनी अपनी ड्रायविंग लायसेंस भी पेश नहीं कर पाया जिस पर धारा 185, 3/181 MV Act के तहत इस्तगासा तैयार किया गया तथा शराब सेवन किए चालक सौरभ वासनिक पिता सुधाकर राय उम्र 26 वर्ष बाजीरावपारा रायगढ़ के विरूध धारा 185 MV Act के कार्यवाही किया गया था । माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक 20.05.2020 को चालक संतोष साहू पर 15,000 रूपए तथा सौरभ वासनिक पर 10,000 रूपये का जुर्माना किया गया है ।

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