Waqf Act Latest Updates: वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगा सुनवाई… जातीय क्या कहते हैं याचिकाकर्ता?

Waqf Act Latest Updates वक्फ संशोधन एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नए वक्फ कानून की संवैधानिक मान्यता को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच सुनवाई करेगी। गत 15 मई को हुई सुनवाई में बेंच ने मामले में केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं को एक हलफनामा पेश करने को कहा था। 19 मई तक हलफनामा पेश किया जाना था, लेकिन इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वकील हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल हैं। पहले मामले की सुनवाई पूर्व CJI संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच कर रही थी। आज 2 सदस्यों वाली बेंच मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम आदेश दे सकती है।
क्या कहते हैं याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लमानों को सदस्य न बनाया जाए, इससे वक्फ संपत्ति का फैसला लेने में सहमति नहीं बनेगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का अधिकार देने के प्रावधान का भी विरोध जताया गया है। ऐसा करने से मामलों में सरकार का दखल बढ़ने की दलील दी गई है।
वक्फ कानून को मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला बताया गया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर जिस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं, वैसे प्रतिबंध अन्य धर्मों के ट्रस्ट पर नहीं लगाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि वक्फ कानून संविधान के कई अनुच्छेदों, अधिकारों और प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
Waqf Act Latest Updatesधार्मिक स्वतंत्रता को लेकर संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26, अल्पसंख्यक अधिकार को लेकर 29 और संपत्ति का अधिकार 300A का उल्लंघन वक्फ कानून करता है