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Third Party Insurance: मोटर व्हीकल के न‍ियम बदलने की तैयारी में सरकार, पेट्रोल, CNG और FASTag लेने के ल‍िए थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस होगा जरूरी…

Third Party Insurance:अगर आपको कार के ल‍िए पेट्रोल-डीजल, FASTag लेना है या अपना डीएल र‍िन्‍यू कराना है तो आपके पास वैल‍िड थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है. जी हां, जल्‍द ही ऐसा न‍ियम लागू होने जा रहा है. इसका सीधा सा मतलब हुआ क‍ि थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस नहीं होने पर आपके डीएल का र‍िन्‍यूअल नहीं होगा. इतना ही नहीं आपको FASTag इश्‍यू कराने या पेट्रोल-सीएनजी लेने की भी अनुमत‍ि नहीं होगी. वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन मंत्रालय से थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस को ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों तक पहुंचाने के ल‍िए कड़े कदम उठाने के ल‍िये कहा है.

फाइनेंस म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से सड़क परिवहन मंत्रालय से मोटर व्‍हीकल इंश्‍योरेंस से जुड़े अलग-अलग उपायों पर चर्चा के करने के लिए कहा गया है. इसके तहत यह फोक‍िस क‍िया जाएगा क‍ि मोटर वाहन अधिनियम के तहत कोई भी व्‍हीकल थर्ड-पार्टी इंश्‍योरेंस के ब‍िना सड़क पर नहीं चले. इसमें बिना इंश्‍योरेंस वाले वाहन मालिकों को टेक्स्ट मैसेज भेजना, पेट्रोल-डीजल खरीदने और FASTag इश्‍यू कराने के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस होना जरूरी है. इसमें डीएल और पॉल्‍यूशन सर्ट‍िफ‍िकेट का र‍िन्‍यूअल भी शामिल है.

 

 

नियमों में बदलाव क‍िया जा सकता है

Third Party Insuranceमोटर व्‍हीकल एक्‍ट, 1988 के तहत सभी मोटर व्‍हीकल का थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस जरूर होना जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर तीन महीने की जेल भी हो सकती है. यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब भारतीय सड़कों पर चलने वाले दो में से एक व्‍हीकल का थर्ड पार्टी इंश्‍योरेंस नहीं है. यह इंश्‍योरेंस सड़क हादसे में अजनबी को होने वाले नुकसान की भरपाई के ल‍िए डिजाइन किया गया है. इस तरह के प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है और जल्द सड़क परिवहन मंत्रालय मोटर वाहन अधिनियम को नियंत्रित करने वाले नियमों में बदलाव क‍िया जा सकता है.

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