RBI 8% interest pension circular: RBI का नया नियम, पेंशन में देर होने पर बैंक को देना पड़ेगा 8% ब्याज.

RBI 8% interest pension circular भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में अहम दिशा-निर्देश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय और राज्य सरकार के रिटायर कर्मचारियों को पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी के लिए संबंधित बैंकों को 8% प्रति वर्ष का ब्याज देना अनिवार्य होगा।
यह कदम पेंशनभोगियों के हक में है और उनके वित्तीय अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
पेंशन भुगतान में देरी पर मिलेगा ब्याज
रिजर्व बैंक का ये नया आदेश पेंशनभोगियों को उनके बकाया भुगतान की देरी से होने वाली कठिनाइयों के लिए मुआवजा प्रदान करेगा। अब, यदि किसी बैंक द्वारा पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन तय समय पर नहीं किया जाता है, तो पेंशनभोगियों को 8% वार्षिक ब्याज मिलेगा।
यह ब्याज उसी दिन पेंशनभोगी के खाते में जमा कर दिया जाएगा, जब बैंक पेंशन या बकाया राशि को संसाधित करेगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2008 के बाद से सभी लेट भुगतानों पर प्रभावी रहेगा।
बैंकों के लिए दिशा-निर्देश
RBI के मास्टर सर्कुलर में बैंकों से पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन को सुविधाजनक बनाने के लिए कहा गया है। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि बैंकों को पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए संबंधित पेंशन आदेशों की कॉपी जल्दी प्राप्त करनी चाहिए, ताकि भुगतान में कोई देरी न हो।
इसके अलावा, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशनभोगियों को अगले महीने के भुगतान चक्र में उनका लाभ समय पर मिले।
पेंशनभोगियों के लिए बेहतर सेवा
RBI ने बैंकों से ये भी कहा है कि वे पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वृद्ध पेंशनभोगियों को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करें। ये कदम पेंशनभोगियों के बैंकिंग अनुभव को सरल और आरामदायक बनाने के लिए उठाया गया है।
RBI 8% interest pension circularसर्कुलर में कहा गया है, “सभी एजेंसी बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे पेंशनभोगियों, खासकर वृद्ध पेंशनभोगियों को सहानुभूतिपूर्वक और विचारशील तरीके से ग्राहक सेवा प्रदान करें।”