Raigarh News: रायगढ़ मे दो नाबालिगों को 7 दिन ट्रैफिक नियम सीखने और पालन करने की मिली सजा, जाने क्या था अपराध
Raigarh News किशोर न्याय बोर्ड जिला रायगढ़ के प्रधान मजिस्ट्रेट ने सड़क दुर्घटना के दो मामले में आरोपी दो नाबालिगों को सात दिनों तक दो-दो घंटे यातायात नियमों की जानकारी लेने और यातायात नियमों का पालन कराते हुए सेवा लेने का दंड दिया है। एक आरोपित नाबालिग थाना सरिया क्षेत्र का रहने वाला है। वहीं दूसरा भूपदेवपुर क्षेत्र का रहने वाला है।
यातायात पुलिस न्यायालय के आदेशानुसार दोनों नाबालिगों को सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की जानकारी देते हुए ट्रैफिक के बुनियादी नियम बता रही है। इसमें दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने, दो पहिया वाहन में तीन या उससे अधिक सवारी नहीं बैठने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करने, चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, ओव्हर स्पीड-स्टंट-रेस ड्राइविंग न करने, हमेशा बाईं ओर चलने, शराब सेवन कर वाहन ने चलाने समेत अन्य नियम शामिल हैं। सजा अवधि समाप्त होने पर न्यायालय को अवगत कराया गया।
Raigarh News आपको बता दे रायगढ़ में नाबालिगों को लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते पकड़ा गया.जब नाबालिगों को कोर्ट में पेश किया तो जज ने नाबालिगों को अनोखी सजा दी.जो समाज के लिए नजीर से कम नहीं है.