Raigarh News: रायगढ़ जिले में धारा 144 लागू

Raigarh News कलेक्टर श्री गोयल ने लोकसभा निर्वाचन के दौरान शंाति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लागू किया है। जिसके तहत रायगढ़ जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र (जैसे-बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, पिस्टल इत्यादि) तलवार, भाला, बरछा, लाठी, गुप्ती अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा। उक्त आदेश ऐसे शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए शस्त्र या लाठी रखना आवश्यक है।
Raigarh News यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जो शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था व विकलांगता के कारण सहारे के रूप मे लाठी लेकर चलते हैं। रायगढ़ जिला के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या दल या संस्था, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना न तो कोई सभा करेगा, न ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा।