PM Fasal Bima Yojana 2026: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: लेकिन आवदेन के लिए सिर्फ दो दिन का समय, तुरंत करें ये काम

PM Fasal Bima Yojana 2026 छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जरुरी खबर है, फसल बीमा की आखिरी डेट सिर्फ दो ही दिन बचे है। ऐसे में जो किसान खरीफ मौसम 2026 में फसलों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
किन फसलों का करा सकते हैं बीमा?
PM Fasal Bima Yojana 2026 योजना के अंतर्गत जिले के किसान धान (सिंचित एवं असिंचित), मक्का, उड़द, मूंगफली, मसूर, अरहर तथा रागी जैसी अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर संभावित प्राकृतिक एवं उत्पादन संबंधी जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बुवाई एवं रोपण जोखिम, स्थानीयकृत प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम तथा फसल कटाई के बाद निर्धारित अवधि में होने वाले नुकसान से उत्पन्न आर्थिक जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित रखना तथा कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करना है। यह योजना ऋणी एवं अऋणी दोनों श्रेणी के किसानों के लिए उपलब्ध है। अऋणी किसान अपने निकटतम बैंक, वित्तीय संस्था अथवा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से बीमा प्रस्ताव पंजीकृत करा सकते हैं, जबकि ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंक के माध्यम से किया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद किसी भी बीमा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कहां करें आवेदन?
PM Fasal Bima Yojana 2026 योजना के अंतर्गत किसानों को कुल बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। धान (सिंचित) के लिए किसान अंश 1,210 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा धान (असिंचित) के लिए 946 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। उप संचालक कृषि ने सभी किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपनी फसलों का बीमा कराकर योजना का लाभ उठाएं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने निकटतम कृषि विभाग कार्यालय अथवा संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
बीमा पंजीकरण के लिए किसानों को आधार कार्ड, नवीनतम भूमि अभिलेख, बैंक पासबुक की प्रति, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने का स्व.घोषणा पत्र, मोबाइल नंबर तथा बटाईदार किसानों की स्थिति में वैध सहमति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
प्रश्न 1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: खरीफ मौसम 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
प्रश्न 2: . किन किसानों को योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर: ऋणी और अऋणी दोनों श्रेणी के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
प्रश्न 3: किन फसलों का बीमा कराया जा सकता है?
उत्तर: धान, मक्का, उड़द, मूंगफली, मसूर, अरहर और रागी सहित अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराया जा सकता है।
प्रश्न 4: आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
उत्तर: आधार कार्ड, भूमि अभिलेख, बैंक पासबुक, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र/स्व-घोषणा पत्र, मोबाइल नंबर तथा आवश्यक होने पर बटाईदार से संबंधित दस्तावेज।
प्रश्न 5: फसल खराब होने पर क्या मिलेगा?
उत्तर: यदि बीमित फसल को प्राकृतिक आपदा, प्रतिकूल मौसम या अन्य पात्र जोखिमों से नुकसान होता है, तो योजना के नियमों के अनुसार किसानों को आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा।



