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PAN Aadhaar Link: PAN-आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी: अब इतने तारीख तक करा सकेंगे लिंक

PAN Aadhaar Link भारत के नागरिकों के पास राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस और आधार कार्ड के अलावा भी बहुत से दस्तावेजों का होना अनिवार्य होता है, इनमें से एक है पैन कार्ड । पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर (Permanent Account Number- PAN) एक दस डिजिट का नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है।पैन कार्ड एक भौतिक कार्ड है जिसमें आपका पैन के साथ-साथ नाम, जन्म तिथि, पिता या पति या पत्नी का नाम और फोटो होता है।इसका उपयोग बैंकिंग, आयकर रिटर्न फाइलिंग, और अन्य वित्तीय लेन-देन में किया जाता है।वहीं कई सरकारी कामों के लिए पैन का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। केन्द्र सरकार ने भी यह स्प्ष्ट कर दिया है कि अगर किसी का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो वह वैलिड नहीं रहेगा।आधार से पैन लिंक कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है।अगर आपने अबतक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो कर लें अन्यथा आपका पैन कार्ड निष्क्रिय यानी डिएक्टिवेट हो जाएगा,ऐसे में टैक्स फाइल करना, बैंक में खाता खोलना या इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल हो सकता है।

 

पैन आधार लिंक नहीं है तो 31 दिसंबर के बाद क्या होगा?

 

अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया, तो पैन डिएक्टिवेट हो जाएगा।इसके बाद आप आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे। पहले से फाइल किया गया रिटर्न भी इनवैलिड (Invalid) माना जाएगा। आपका टैक्स रिफंड (Tax Refund) रुक सकता है और बैंक अकाउंट्स भी होल्ड पर जा सकते हैं। बिना एक्टिव पैन के म्यूचुअल फंड, शेयर या SIP में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। CBDT के मुताबिक, डेडलाइन के बाद लिंक कराने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना (Penalty) लग सकता है।

 

कैसे करें पैन को आधार से लिंक

 

सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल बेवसाइट www.inmcoetax.gov.in पर जाना होगा।

यहां होमपेज पर दिए ‘Link Aadhaar’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।

इसके बाद अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।

अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP मिलेगा।

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के जरिए वेरीफाई करने के बाद

पैन को आधार से लिंक करने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

सभी जानकारी सही होने पर आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

Offline Process :

 

इसके लिए आप एक एप्लिकेशन फॉर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

यह सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर अपने नजदीकी पैन सर्विस सेंटर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाएं।

वहां जाकर आपको पैन और आधार की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी और एप्लिकेशन फॉर्म जमा करना होगा।

फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रिसीप्ट यानी रसीद दी जाएगी, जिसकी मदद से आप आसानी से प्रोसेस का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

इसके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी जरूर लेकर जाएं।

एक बार चेक करें ले आपके पैन और आधार में नाम, डेट ऑफ बर्थ जैसी सभी मैच है या नहीं वरना पहले उसे ठीक करवा लें, वरना परेशान होना पड़ सकता है।

 

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चेक करें PAN कार्ड Aadhaar से लिंक है या नहीं

PAN Aadhaar Linkआयकर विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट (eportal.incometax.gov.in) या (incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं।

आपको यहां पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।इसके बाद पैन और आधार नंबर भरें।

अब आपको लॉग-इन करने के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स देनी होगी।

स्क्रीन पर आए नोटिफिकेशन में आपको ‘Quick Links’ को सेलेक्ट करना है।

इसके बाद आधार को चुनें और पैन नंबर और आधार नंबर टाइप करें।

अब चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके कैप्चा दर्ज करें और सबमिट करें।

इसके बाद आपको आधार-पैन लिंक करने का कंफर्मेशन शो होगा।

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