NPS ग्राहकों के लिए 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम – RGH NEWS
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NPS ग्राहकों के लिए 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम

nps customer:कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जनवरी 2021 में पेंशन नियामक ने एनपीएस ग्राहकों को स्व-घोषणा के माध्यम से आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन अनुरोध करने की अनुमति दी थी. अब महामारी से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के साथ, PFRDA ने कहा है कि स्व-घोषणा के माध्यम से National Pension Scheme से ऑनलाइन आंशिक निकासी की सुविधा 1 जनवरी, 2023 से सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी. इस सूची में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के ग्राहक शामिल होंगे.

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण  ने 23 दिसंबर, 2022 को जारी एक परिपत्र में बताया कि महामारी से संबंधित कठिनाइयों को समाप्त करने और लॉक डाउन प्रतिबंधों में छूट के साथ, प्रचलित प्रथाओं, परिस्थितियों और कानून को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच की गई और इसे अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया है. सरकारी क्षेत्र के एनपीएस ग्राहकों के लिए कोविड संबंधी छूट उपलब्ध है. पीएफआरडीए ने जनवरी 2021 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने एनपीएस के तहत आंशिक निकासी की अनुमति दी थी.

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पीएफआरडीए ने अपने 23 दिसंबर, 2022 के सर्कुलर में कहा है कि कोविड-19 महामारी और देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के कारण गतिहीनता के दौरान इसने ग्राहकों को लाभान्वित किया है. नियामक ने, इस बात का जिक्र किया कि स्व-घोषणा प्रक्रिया के माध्यम से आंशिक निकासी की सुविधा स्वैच्छिक गैर-सरकारी एनपीएस ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेगी.

इन बातों का रखें ध्यान
nps customer:नियामक ने कहा कि एनपीएस (सभी नागरिक और कॉर्पोरेट) के स्वैच्छिक खंड से संबंधित ग्राहक इस प्रक्रिया का उपयोग करना जारी रख सकते हैं, जैसा कि उद्धृत परिपत्र में जानकारी दी है. इस बात तो हमेशा याद रखें कि यह आंशिक निकासी नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होगा. आंशिक निकासी के लिए, Protean, eGov Technologies Limited वेबसाइट, एक केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है.

ग्राहकों को कम से कम तीन साल के लिए एनपीएस में होना चाहिए.
निकासी की राशि एनपीएस ग्राहक द्वारा किए गए योगदान के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.
पीएफआरडीए एनपीएस अंशदान की पूरी अवधि के दौरान अधिकतम तीन आंशिक निकासी की अनुमति देता है
केवल निर्दिष्ट कारणों पर ही निकासी की अनुमति है. जैसे-
बच्चों की उच्च शिक्षा
बच्चों का विवाह
एक आवासीय घर की खरीद/निर्माण के लिए (निर्दिष्ट शर्तों में)
गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए

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