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New Rules October 2026: 1 अक्टूबर से बदलने वाले हैं ये 5 बड़े नियम, लोगों की जेब पर भी पड़ेगा असर

New Rules October 2026 अक्टूबर 2026 (October 2026) की शुरुआत आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रही है।

 

1 अक्टूबर से घरेलू LPG सिलेंडर सब्सिडी, बैंक FD और जन्म-मृत्यु पंजीकरण (Registration) से जुड़े नए नियम लागू होंगे। इन बदलावों का सीधा असर आम नागरिकों की सुविधाओं और जरूरी दस्तावेजों पर पड़ सकता है।

 

LPG की सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक जरूरी

1 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (Biometric Aadhaar Authentication) अनिवार्य होगा। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें सिलेंडर मिलना बंद नहीं होगा, लेकिन सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा।

 

ऐसे ग्राहकों को सिलेंडर बाजार कीमत पर खरीदना पड़ सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय (Petroleum Ministry) के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 तक बड़ी संख्या में घरेलू LPG उपभोक्ताओं का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (Biometric Verification) पूरा हो चुका है।

 

FD से जुड़े RBI के नियमों में बदलाव

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नए नियम भी 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इसके तहत बैंक डिपॉजिट (Bank deposits) पर ब्याज दरों को लेकर नई व्यवस्था लागू होगी।

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नए नियमों के अनुसार, एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं में ग्राहकों को समान FD दरें मिलेंगी। हालांकि, यह बदलाव मुख्य रूप से बड़े यानी बल्क डिपॉजिट से जुड़े हैं, इसलिए छोटे FD निवेशकों पर इसका असर सीमित रहने की संभावना है।

 

बैंकों को बल्क डिपॉजिट पर लागू ब्याज दरों की जानकारी नियमित रूप से अपनी वेबसाइट पर अपडेट करनी होगी।

 

जन्म-मृत्यु पंजीकरण के नियम होंगे सख्त

1 अक्टूबर 2026 से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कानून के नए प्रावधान लागू होंगे। नए नियमों के तहत देरी से पंजीकरण कराने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सख्त होगी।

 

यदि किसी घटना के दो साल से ज्यादा समय बाद पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी होगी।

 

वहीं, एक साल से अधिक और दो साल के भीतर पंजीकरण कराने के लिए जिलाधिकारी, उप-जिलाधिकारी या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी।

 

PNG कनेक्शन वालों के लिए सख्ती

अगर आपके घर या सोसाइटी में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन आप फिर भी LPG सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं और नोटिस मिलने के 90 दिन के भीतर भी PNG कनेक्शन नहीं लिया है, तो आपकी LPG रिफिल पर रोक लग सकती है.

 

तेल कंपनियों ने अब तक ऐसे 363 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया है. दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय PNG के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के मकसद से इस मामले में सख्ती बरत रहा है.

 

डिलीवरी के वक्त OTP बताना होगा जरूरी

New Rules October 2026सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर भी नियम बदल रहे हैं. अब सिर्फ बुकिंग की रसीद दिखाना काफी नहीं होगा. बुकिंग के बाद ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे सिलेंडर की डिलीवरी लेते समय एजेंट को बताना अनिवार्य होगा. इस नई व्यवस्था का मकसद फर्जी बुकिंग और बिना रजिस्ट्रेशन के हो रही सिलेंडर डिलीवरी जैसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाना है.

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