New Debit-Credit Card Rule: डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर नए नियम हुए लागू,जाने पूरी डिटेल्स
New Debit-Credit Card Rule: नई दिल्ली। आरबीआई ने फिर से डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर नया नियम लागू कर दिया है। ग्राहकों की सुविधाओं के लिए आरबीआई अक्सर नए नए अपडेट लाता रहता है। पहले भी इन कार्ड्स पर नियम बदले जा चुके हैं। वहीं ग्राहकों को अच्छी सुविधा के लिए कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। यदि आप भी अगर आप भी डेबिट-क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नए नियम के बारे में बेशक जानकारी होनी चाहिए।
यहां जान लें क्या हुआ है बदलाव
आरबीआई के नए नियम के अनुसार, डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी करने से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है। अब बैंक क्रेडिट कार्ड में सिर्फ Outstanding dues पर पेनल्टी लगा सकते हैं। इसके साथ ही RBI ने कहा है कि फंड के इस्तेमाल को मॉनिटर करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। कार्ड जारी करने वालों के पास मॉनिटर करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। इसके साथ ही अगर बैंक आपके लिए कोई कार्ड जारी करता है तो कार्ड को रिन्यू करने के लिए ग्राहक की सहमति लेनी होगी।
पहले भी किए जा चुके हैं बदलाव
इससे पहले 6 मार्च को बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया था। नए बदलाव के मुताबिक, अब क्रेडिट कार्ड कंपनियों को ग्राहकों को कई विकल्प मुहैया कराने होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि अधिकृत कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकों/गैर-बैंकों के साथ गठजोड़ करते हैं। किसी ग्राहक को जारी किए गए कार्ड के लिए नेटवर्क का चुनाव कार्ड जारीकर्ता (बैंक या गैर-बैंक) की ओर से तय किया जाता है और यह उन व्यवस्थाओं से जुड़ा होता है जो कार्ड जारीकर्ता अपने द्विपक्षीय समझौतों के संदर्भ में कार्ड नेटवर्क के साथ रखते हैं।
ग्राहकों को मिल रहे कई विकल्प
New Debit-Credit Card Rule: आरबीआई ने नोटिफिकेशन में कहा कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों को कई विकल्प मुहैया कराने होंगे। कंपनियों को ग्राहकों को मल्टीपल कार्ड नेटवर्क के ऑप्शन को मुहैया कराना होगा। आरबीआई ने कहा कि कार्ड नेटवर्क और कंपनियों के बीच अरेंजमेंट अनुकूल नहीं है। कंपनियां ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखकर करार करें नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कार्ड जारीकर्ता कार्ड नेटवर्क के साथ ऐसी कोई व्यवस्था या समझौता नहीं करेंगे, जिससे ग्राहकों को अन्य कार्ड नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने से रोकता है
New Debit-Credit Card Rule कार्ड जारीकर्ता अपने पात्र ग्राहकों को कार्ड चुनने के समय मल्टीपल कार्ड नेटवर्क का ऑप्शन चुनने का ऑप्शन देंगे। इसके अलावा मौजूदा कार्डधारकों को अगले नवीनीकरण के लिए समय देने की भी बात कही है।