मिनी ट्रेक्टर पर महिला कर्मचारियों को मिनी ट्रेक्टर पर महिला किसानों को मिलेगी 90% सब्सिडी, जाने कैसे
मिनी ट्रेक्टर पर महिला कर्मचारियों को मिनी ट्रेक्टर पर महिला किसानों को मिलेगी 90% सब्सिडी, जाने कैसे
मिनी ट्रेक्टर पर महिला किसानों को मिलेगी 90% सब्सिडी, जाने कैसे : अगर आप भी एक महिला किसान हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है । महाराष्ट्र सरकार महिला किसानों को मिनी ट्रैक्टर की खरीद पर 90 % सब्सिडी दे रही है ।
मिनी ट्रेक्टर पर महिला कर्मचारियों को मिनी ट्रेक्टर पर महिला किसानों को मिलेगी 90% सब्सिडी, जाने कैसे
मिनी ट्रेक्टर :
महाराष्ट्र के समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ये कदम उठाया है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर और उसके सहायक उपकरण खरीदने के लिए 3 लाख 15 हजार की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।इसके लिए समूह को 10 प्रतिशत हिस्सा यानी 35 हजार रुपये देने होंगे।
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मिनी ट्रेक्टर आवेदन पात्रता :
- अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध स्वयं सहायता समूह के सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी होने चाहिए।
- स्वयं सहायता समूह के कम से कम 80% सदस्य अनुसूचित जाति या नव-बौद्ध समूह के होने चाहिए।
- उसके अध्यक्ष और सचिव अनुसूचित जाति वर्ग के होने चाहिए।
- ट्रैक्टर और उसके सामान की खरीद पर 3.15 लाख रुपये की सब्सिडी अप्रूव्ड होगी।
- निर्धारित लक्ष्य से अधिक वित्तीय आवेदन प्राप्त होने पर स्व-सहायता समूहों का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा।
आवदेन हेतु आवश्यक दस्तावेज :
सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जरूरी हैं। इनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, रिजिडेंटिअल प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट डिटेल्स, सेल्फ-सर्टिफिकेशन प्रूफ जैसे दस्तावेज शामिल हैं।
आवेदन की प्रक्रिया :
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको https://mini.mahasamajkalyan.in और https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr पर आवेदन करना होगा. योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के वेबसाइट पर विजिट करें या जिले के सहायक आयुक्त समाज कल्याण से संपर्क करें
कैसे मिलेगा योजना का लाभ :
आवेदक मे पूरी जानकारी भरकर आवेदन पत्र को विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा कराना होगा। यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन वैध है तो इस आवेदन का सारांश प्रिंट सभी सदस्यों के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित कर ऑनलाइन जमा करना होगा। लक्ष्य से अधिक आवेदन मिलने की स्थिति में सभी वैध आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इसके बाद बिल रसीद जमा करानी होगी। लाभार्थियों द्वारा खरीदी गई सामग्री एवं वाहन की रसीद ऑनलाइन जमा करानी होगी। जमा रसीद में विक्रेता का जीएसटी नंबर, खरीद नंबर, खरीद की तारीख, वाहन चेचिस नंबर, उपकरण क्रमांक आदि का विस्तृत विवरण दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा क्रय की मूल रसीद सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करानी होगी।
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