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कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले मोदी सरकार ने ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ को दे मंजूरी,देखे जानकारी

कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले मोदी सरकार ने 'यूनिफाइड पेंशन स्कीम' को दे मंजूरी

कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले मोदी सरकार ने ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ को दे मंजूरी,देखे जानकारी  मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने शनिवार को ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है। इससे पहले नई पेंशन स्कीम (NPS) में बदलाव की मांग पर डॉ. सोमनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी,आइये इससे जुडी तमाम जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से देते है है तो बने रहिये अंत तक बताते है डिटेल में सब कुछ-

कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले मोदी सरकार ने ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ को दे मंजूरी,देखे जानकारी

सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए NPS में बदलाव का फैसला लिया है। इसके लिए डॉ. सोमनाथन कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में NPS में बदलाव के सुझाव दिए थे। इन्हीं सुझावों के आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है।

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यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिलने से सरकारी कर्मचारियों को काफी फायदा होगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी स्कीम। 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। 25 साल नौकरी करने वालों को इस स्कीम का पूरा लाभ मिलेगी। नौकरी के अंतिम 12 महीने में मिली बेसिक का 50 फीसदी पेंशन मिलेगी। 10 साल की नौकरी करने वाले को 10 हजार का लाभ मिलेगा।

कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले मोदी सरकार ने ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम’ को दे मंजूरी,देखे जानकारी

फैमिली पेंशन 60 फीसदी दी जाएगी। मतलब सरकारी कर्मचारी की मौत होती है तो उनके आश्रित को अंतिम पेंशन का 60 फीसदी मिलेगा। एनपीएस और यूपीएस दोनों में एक चुनने का विकल्प होगा। जो पहले से एनपीएस चुन चुके हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार भी इसी मॉडल को लागू कर सकेगी। कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। इसका 18 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी। कर्मचारी का योगदान एनपीएस की ही तरह दस प्रतिशत रहेगा। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा।

  • कम से कम 25 साल तक नौकरी करने वाले को रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
  • इस पेंशन के हकदार वही होंगे जो कम से कम 10 साल नौकरी करेंगे।
  • 10 साल की नौकरी के बाद अगर कोई नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे।
  • कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन की 60 फीसदी रकम परिवार को मिलेगी।
  • रिटायर होने पर ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा।
  • महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलेगा।
  • कर्मचारियों को अंशदान करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी वहन करेगी।
  • हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन + डीए) का दसवां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा।

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