Income Tax 2026: 1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स सिस्टम होगा लागू, लेकिन पुरानी आय सुरक्षित – RGH NEWS
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Income Tax 2026: 1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स सिस्टम होगा लागू, लेकिन पुरानी आय सुरक्षित

Income Tax 2026 सरकार के सामने सबसे अहम सवाल यह था कि नए टैक्स ईयर की व्यवस्था कहीं मौजूदा असेसमेंट ईयर से टकराएगी तो नहीं, खासकर बदलाव के दौर में. सरकार का जवाब बिल्कुल साफ है। सरकार ने कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत असेसमेंट ईयर 202627, करदाता की वित्त वर्ष 202526 की आय से जुड़ा होगा, न कि वित्त वर्ष 202627 की आय से. सीधे शब्दों में कहें तो टैक्स के लिए यह देखा जाएगा कि आय कब कमाई गई, न कि उसका आकलन कब किया जा रहा है. FAQ में आगे साफ किया गया है कि नए कानून के तहत टैक्स ईयर 202627, करदाता की वित्त वर्ष 202627 की आय पर लागू होगा. इसका मतलब है कि दोनों कानूनों में कोई टकराव या ओवरलैप नहीं है.

 

 

बदलाव कैसे लागू होगा

सरकार ने ट्रांजिशन को आसान शब्दों में समझाया है. वित्त वर्ष 202526 की आय का असेसमेंट इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत असेसमेंट ईयर 202627 में किया जाएगा. वहीं, वित्त वर्ष 202627 की आय का असेसमेंट नए इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्स ईयर 202627 में होगा. यानी भले ही दोनों का असेसमेंट एक ही कैलेंडर साल में हो, लेकिन आय की अवधि अलग-अलग होगी और नियम भी अलग-अलग लागू होंगे.

 

 

 

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नया टैक्स ईयर क्या है

नए इनकम टैक्स कानून में पिछला वर्ष (Previous Year) की जगह टैक्स ईयर शब्द लाया गया है. टैक्स ईयर का मतलब 12 महीने की वह अवधि है, जो एक वित्त वर्ष के अंदर आती है. अब आय, टैक्स दर और असेसमेंट सब कुछ इसी टैक्स ईयर से जुड़ा होगा. सरकार का कहना है कि पहले पिछला वर्ष और असेसमेंट ईयर अलग-अलग होने से लोगों में भ्रम रहता था. नया सिस्टम इसे आसान बनाता है. हालांकि वित्त वर्ष (Financial Year) की अवधारणा खत्म नहीं की गई है, क्योंकि रिटर्न फाइल करने की तारीखें और अन्य प्रक्रियाएं अब भी उसी से जुड़ी रहेंगी.

 

 

क्या टैक्स ईयर छोटा भी हो सकता है?

हां. अगर साल के बीच में नया बिज़नेस शुरू होता है या नई आय का स्रोत बनता है, तो टैक्स ईयर छोटा हो सकता है. ऐसे मामलों में टैक्स ईयर उस तारीख से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा.

 

करदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं

Income Tax 2026सरल शब्दों में समझें तो 31 मार्च 2026 तक की आय पुराने कानून से टैक्स होगी. 1 अप्रैल 2026 के बाद की आय नए कानून से टैक्स होगी. कोई डबल टैक्स नहीं लगेगा और पुरानी आय पर नियम नहीं बदलेंगे.नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 के बाद की आय पर ही लागू होगा. यह बदलाव टैक्स की भाषा को आसान बनाने के लिए है, न कि टैक्स की समय-सीमा अचानक बदलने के लिए

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