EPFO पेंशन को लेकर बड़ी खबर
अधिकारियों ने समिति को बताया कि वित्त मंत्रालय मासिक पेंशन में किसी भी वृद्धि के लिए श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमत नहीं था. समिति ने अब इस कदम के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में सदस्य/ विधवा/ विधुर पेंशनभोगी को देय न्यूनतम मासिक पेंशन को कम से कम 2,000 रुपये तक का बढ़ाने की सिफारिश की थी.
EPFO बोर्ड ने पेंशन योजना में किया बदलाव
ईपीएफओ ने छह महीने से भी कम समय में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति प्रदान कर दी है. फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफओ) सब्सक्राइबरों को छह महीने से कम सेवा बाकी रहने पर कर्मचारी भविष्य निधि खाते से जमा राशि निकालने की ही अनुमति देता है.
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इस फैसले का मतलब है कि अब ईपीएफओ के अंशधारक पेंशन फंड से भी पैसे निकाल सकेंगे. अब तक छह महीने से कम सेवा बाकी रहने पर ईपीएफओ अपने कर्मचारी भविष्य निधि खाते यानी ईपीएफ अकाउंट में ही जमा राशि की निकासी की अनुमति देता है. अभी तक के नियम के मुताबिक पेंशन फंड के पैसे आपको रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं. बहरहाल, अब ईपीएफओ ने अपना प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया है और इसकी आधिकारिक मंजूरी का इंतजार है.
10 करोड़ लोगों तक पहुंच
epf grievance केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के मुताबिक ईपीएफओ का दायरा मौजूदा 6.5 करोड़ सदस्यों से बढ़ाकर 10 करोड़ सदस्यों तक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ईपीएफओ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने मुकदमों को कम करना और प्रसार को बढ़ाना है.